'हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा उत्पन्न भ्रम के कारण देरी': सुप्रीम कोर्ट ने 17 वर्षों के बाद लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दिए जाने की पुष्टि की
Shahadat
15 Aug 2024 11:07 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें सिविल मुकदमे में प्रतिवादी को 17 वर्षों के विलंब के बाद लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी गई थी।
कोर्ट ने कहा कि देरी "हाईकोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा उत्पन्न भ्रम का प्रत्यक्ष परिणाम" थी, क्योंकि आधिकारिक वेबसाइट पर वर्ष 2000 में मामले की स्थिति में गलती से दिखाया गया कि मुकदमे का निपटारा हो चुका है।
कोर्ट ने कहा कि लिखित बयान दाखिल करने में प्रतिवादी के कारण न की गई देरी और लापरवाही, वास्तविक न्याय प्राप्त करने के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती।
जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा,
“इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए कि अंततः प्रक्रियागत तकनीकीताओं को वास्तविक न्याय के लिए रास्ता देना होगा। प्रक्रिया, वास्तव में, न्याय की दासी मात्र है। न्यायालयों को दिए गए विवेक का प्रयोग मामले-विशिष्ट आधार पर किया जाना चाहिए। 'निस्संदेह, प्रक्रियात्मक कानून मुख्य रूप से न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होते हैं, न कि पक्षकारों के लिए न्याय के द्वार बंद करने के लिए।'
वर्तमान मामले में प्रतिवादी/प्रतिवादी ने लिखित बयान दाखिल नहीं किया, क्योंकि हाईकोर्ट की वेबसाइट से पता चला कि मामले का निपटारा 01.03.2000 को हो गया था। हालांकि, जब मामला 17.01.2017 को एक लंबे अंतराल के बाद अचानक सूचीबद्ध किया गया तो प्रतिवादी ने लिखित प्रस्तुतिकरण दाखिल करने के लिए विस्तार की मांग की।
हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी के लिखित प्रस्तुतिकरण को रिकॉर्ड पर लेने का आवेदन खारिज किया, हालांकि, खंडपीठ ने इसे स्वीकार कर लिया।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुकदमे के लंबित रहने से संबंधित भ्रम के आधार पर पर्याप्त कारण पाया। साथ ही इस सिद्धांत पर भी कि किसी मामले का तकनीकी आधार पर निपटारा करने के बजाय गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना सबसे अच्छा होता है।
इसके बाद वादी/अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को लिखित प्रस्तुतियां दाखिल करने की अनुमति देने वाले खंडपीठ के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता/वादी द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी ने वर्ष 2000 में कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया, जब उन्हें समन भेजा गया था, इसलिए उनके द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, प्रतिवादी/प्रतिवादी ने तर्क दिया कि घटनाओं के अनुक्रम और तिथियों की सूची से पता चलता है कि लिखित बयान समय पर दाखिल न करने में प्रतिवादी की ओर से न तो कोई जानबूझकर/जानबूझकर लापरवाही की गई और न ही कोई कमी थी, मुख्य रूप से इस आधार पर कि 01.03.2000 को ही मुकदमे की स्थिति को निपटाया हुआ दिखाया गया, जिसकी स्थिति मुकदमे में हाईकोर्ट के बाद के आदेशों और उसकी रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों द्वारा तथ्यात्मक रूप से सत्यापित होती है।
प्रतिवादी के तर्क में बल पाते हुए न्यायालय ने हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बरकरार रखा कि प्रतिवादी को काफी देरी के बाद भी लिखित प्रस्तुतिकरण दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा उत्पन्न भ्रम के लिए प्रतिवादी को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है।
न्यायालय ने कहा,
“वर्तमान उदाहरण में, हम पाते हैं कि घटनाओं का क्रम स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि प्रतिवादी को अकेले दोषी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह इस धारणा के तहत था कि मुकदमा पहले ही निपटाया जा चुका है। इस प्रकार, लिखित बयान दाखिल करने की कोई आवश्यकता/अवसर नहीं था।”
अदालत ने कहा,
“बेशक, मामला 17.01.2017 को एक लंबे अंतराल के बाद अचानक सूचीबद्ध किया गया, जिसके बाद प्रतिवादी ने उपयुक्त आवेदन दायर किया। इसके अलावा, हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25.01.2017 और 11.05.2023 की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि (ए) हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट ने वास्तव में कहा कि 01.03.2000 को मुकदमे का निपटारा कर दिया गया, और; (बी) हाईकोर्ट, अपने ही ज्ञात कारणों से 17.01.2017 से पहले मुकदमे की फाइल में किसी भी आदेश का पता नहीं लगा सका। सख्त तौर पर, जो स्थिति बनी वह हाईकोर्ट की रजिस्ट्री द्वारा बनाई गई उलझन का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस दृष्टिकोण से मुकदमे के संबंध में प्रतिवादी के लिखित बयान को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति नहीं देना अनुचित होगा।”
तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: पीआईसी डिपार्टमेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्रीलेदर्स प्राइवेट लिमिटेड