CSI विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों को CSI के चुनाव या प्रशासन के लिए निर्णय लेने से रोका

Shahadat

23 May 2024 1:58 PM IST

  • CSI विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों को CSI के चुनाव या प्रशासन के लिए निर्णय लेने से रोका

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (22 मई) को चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI) के धर्मसभा के चुनावों की निगरानी के लिए नियुक्त रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों की अंतरिम समिति को धर्मसभा के चुनाव कराने या प्रशासन से निपटने की दिशा में कोई भी कदम उठाने से रोक दिया। अंतरिम उपाय के रूप में CSI यह निर्देश CSI में नए सिरे से चुनाव कराने और CSI संविधान में संशोधनों को अमान्य घोषित करने की मांग को लेकर दायर मुकदमे में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम समिति की नियुक्ति को चुनौती देते हुए दिया गया।

    जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की अवकाश पीठ ने एचसी के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए:

    "मामले के गुण-दोष पर कोई प्रथम दृष्टया राय व्यक्त किए बिना यह निर्देश दिया जाता है कि हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 12.4.2024 के आदेश द्वारा नियुक्त प्रशासक चुनाव कराने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेंगे या सुनवाई की अगली तारीख तक सीएसआई और ट्रस्ट के प्रशासन के संबंध में।"

    जस्टिस त्रिवेदी ने मौखिक रूप से स्पष्ट किया कि फिलहाल कोर्ट समिति को कोई भी प्रशासनिक कदम उठाने तक ही सीमित कर रहा है।

    कोर्ट ने कहा,

    "हम प्रशासक की नियुक्ति रद्द नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वे कोई निर्णय नहीं लेंगे।"

    न्यायालय ने मामले को जुलाई के तीसरे सप्ताह में एनएमडी (गैर-विविध दिन) पर पोस्ट किया। वकील के एओआर सभी याचिकाओं में संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं।

    12 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस आर सुब्रमण्यम और जस्टिस आर शक्तिवेल की खंडपीठ के विवादित आदेश में चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI) का प्रशासन संभालने और चुनाव कराने के लिए हाईकोर्ट के दो रिटायर्ड जजों की समिति नियुक्त की गई।

    इस प्रकार अदालत ने रिटायर्ड जज जस्टिस आर बालासुब्रमण्यम और जस्टिस वी भारतीदासन को प्रशासन के साथ-साथ ट्रस्ट एसोसिएशन का तत्काल प्रभार लेने और चुनाव होने तक इसका प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया। अदालत ने कहा कि प्रशासक इस प्रक्रिया में सहायता के लिए अन्य रिटायर्ड जिला जजों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र थे और उन्हें 10,00,000 और रु. जिला जजों को प्रारंभिक पारिश्रमिक के रूप में 3,00,00 रुपये का पारिश्रमिक दिया जाना था।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष CSI के मॉडरेटर धर्मराज रसलम ने व्यापक रूप से इस आधार पर लागू आदेश को चुनौती दी कि (1) उनके चुनाव को रद्द करना गलत होगा, क्योंकि उन्हें उनकी उम्र के कारण प्रक्रियात्मक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया (नीचे) 67 वर्ष); (2) CSI संविधान में संशोधन निष्पक्ष तरीके से पारित किया गया, 27.12.2022 तक 22 डायोसेसन परिषदों में से कुल 15 ने संशोधनों की पुष्टि की; (3) 15 परिषदों ने CSI संविधान में संशोधन के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत का गठन किया।

    CSI चर्च के कोषाध्यक्ष, सचिव और मद्रास बिशप ने भी सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग विशेष अनुमति याचिकाएं दायर कीं।

    मुख्य मुकदमा प्रतिवादियों द्वारा CSI के मॉडरेटर को हटाने की मांग करते हुए दायर किया गया; पद के लिए नए सिरे से चुनाव; CSI संविधान में प्रस्तावित संशोधन को अमान्य, अवैध और शून्य घोषित करना और CSI के मामलों को संभालने के लिए अंतरिम प्रशासक नियुक्त करना। यह मामला हाईकोर्ट की एकल-न्यायाधीश पीठ के प्रारंभिक आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें पाया गया कि CSI के संविधान में किए गए संशोधन उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किए गए और मॉडरेटर के पद पर चुनाव को दूषित पाया गया। हालांकि, एकल जज ने उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अधिकांश वोटों को ध्यान में रखते हुए अन्य पदों के चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

    उत्तरदाताओं ने बताया कि एकल न्यायाधीश ने अनियमितताओं और कुप्रशासन के अन्य उदाहरणों पर विचार नहीं किया। यह प्रस्तुत किया गया कि मॉडरेटर, डिप्टी मॉडरेटर, महासचिव और कोषाध्यक्ष सहित धर्मसभा के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के संविधान में गंभीर खामियां थीं। यह प्रस्तुत किया गया कि एक बार जब निर्वाचक मंडल स्वयं दोषपूर्ण पाया जाता है तो चुनाव कराना होगा और पदाधिकारियों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

    हाईकोर्ट इस दलील से सहमत हुआ और माना कि एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार करके गलती की है कि परिणाम प्रभावित नहीं होंगे। अदालत ने कहा कि चुनाव कानूनों में प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करने की जरूरत है।

    धर्मराज रसलम का प्रतिनिधित्व एडवोकेट प्रांजल किशोर ने किया।

    केस टाइटल: डॉ. विमल सुकुमार बनाम डी लॉरेंस डायरी नं. 16987/2024 और अन्य संबंधित मामले

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