संवहन केवल सेल्स डीड के रजिस्ट्रेशन के समय होता है; परिवहन के लिए मंजूरी की आवश्यकता बिक्री समझौते पर रोक नहीं लगाती: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

12 March 2024 3:26 PM IST

  • संवहन केवल सेल्स डीड के रजिस्ट्रेशन के समय होता है; परिवहन के लिए मंजूरी की आवश्यकता बिक्री समझौते पर रोक नहीं लगाती: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिक्री के माध्यम से स्थानांतरण पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार सेल्स डीड के रजिस्ट्रेशन के समय ही होगा। इसलिए कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र में आदिवासी के लिए कोई रोक नहीं है, जिसे बेचने के लिए समझौता करना और अग्रिम बिक्री पर विचार करना है।

    न्यायालय ने माना कि किसी आदिवासी द्वारा किसी गैर-आदिवासी को भूमि हस्तांतरित करने के लिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के अनुसार मंजूरी प्राप्त करने के अधीन बेचने के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे का आदेश दिया जा सकता है।

    न्यायालय ने आगे कहा कि जब समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए किसी डिक्री को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है तो अदालतों को वैकल्पिक राहत देने के बजाय उसे मंजूर करना चाहिए।

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की डिवीजन बेंच ने महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 36ए की भी व्याख्या की। यह नोट किया गया कि यह धारा किसी आदिवासी से गैर-आदिवासी को भूमि के हस्तांतरण पर रोक नहीं लगाती है। हालांकि, भूमि के हस्तांतरण से पहले पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। कोर्ट ने कहा कि कन्वेयंस केवल सेल्स डीड के रजिस्ट्रेशन के समय था, उससे पहले नहीं। इस प्रकार, बिक्री समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए अपीलकर्ता के पक्ष में डिक्री प्रदान की गई।

    न्यायालय ने नाथूलाल बनाम फूलचंद, 1969(3) एससीसी 120 पर भी भरोसा किया। उस मामले में यह माना गया कि जब बेचने का समझौता निष्पादित किया जाता है तो मुकदमा डिक्री किया जा सकता है, लेकिन मंजूरी के बिना विशेष रूप से निष्पादित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री सक्षम प्राधिकारी से ऐसी मंजूरी प्राप्त करने के अधीन दी जा सकती है।

    संक्षेप में, वर्तमान मामले में पक्षकारों के बीच भूमि की बिक्री का समझौता किया गया। जमीन प्रतिवादी की थी। समझौते के अनुसार, वादी/अपीलकर्ता ने अग्रिम राशि का भुगतान भी किया। हालांकि, प्रतिवादी ने सेल्स डीड निष्पादित करने के लिए अनुबंध के अपने हिस्से का पालन नहीं किया। इस प्रकार, वादी ने विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। विकल्प में ब्याज सहित अग्रिम बिक्री राशि की वापसी की मांग की गई।

    ट्रायल कोर्ट ने विशिष्ट निष्पादन की डिक्री अस्वीकार कर दी और वैकल्पिक रिफंड राहत प्रदान की। जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो मुद्दा यह है कि "क्या महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 36ए के तहत अनुमति प्राप्त करने के अधीन आदिवासी से गैर-आदिवासी को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री दी जा सकती है?"

    हाईकोर्ट ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि इस तरह की डिक्री नहीं दी जा सकती। हालांकि, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर फैसला पलट दिया गया।

    डिवीजन बेंच ने कहा कि धारा 36ए एक आदिवासी (प्रतिवादी) द्वारा बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से गैर-आदिवासी (वादी) के पक्ष में किए जाने वाले हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती है। हालांकि, न्यायालय ने बताया कि इस तरह का प्रतिबंध इस हद तक था कि गैर-आदिवासी को भूमि के हस्तांतरण से पहले पिछली मंजूरी के लिए आवेदन करना पड़ता। यह देखते हुए कि कन्वेयंस केवल सेल्स डीड के रजिस्ट्रेशन के समय है, उससे पहले नहीं, न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में विक्रय समझौते में प्रवेश करने पर कोई रोक नहीं है।

    कोर्ट ने कहा,

    “बिक्री के माध्यम से स्थानांतरण पंजीकरण अधिनियम, 2008 की धारा 17 के अनुसार सेल्स डीड के रजिस्ट्रेशन के समय ही होगा। तब तक कोई स्थानांतरण नहीं होगा। इसलिए किसी आदिवासी के लिए बिक्री समझौता करने और अग्रिम बिक्री पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है।''

    अदालत ने कहा कि यदि प्रतिवादी ने सेल्स डीड निष्पादित किया तो वादी भूमि राजस्व संहिता की धारा 36 ए का अनुपालन करने और आवश्यक मंजूरी लेने के लिए कर्तव्यबद्ध होगा।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    “इसलिए धारा 36ए के आधार पर ट्रायल कोर्ट, प्रथम अपीलीय अदालत के साथ-साथ हाईकोर्ट विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के तहत विचार के बावजूद वादी को विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री देने से इनकार नहीं कर सकते। केवल पक्षकारों के बीच मुकदमे का फैसला करने के उद्देश्य से बनाया जाना है।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "चूंकि उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत डिक्री देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए ट्रायल कोर्ट, प्रथम अपीलीय अदालत के साथ-साथ हाईकोर्ट को वैकल्पिक राहत देने के बजाय उक्त डिक्री प्रदान करनी चाहिए।"

    उपरोक्त अनुमान को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट निष्पादन का आदेश देते हुए आक्षेपित निर्णय को संशोधित किया।

    केस टाइटल: बाबासाहेब बनाम राधू विठोबा बार्डे, डायरी नंबर- 18239–2019

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