शिकायतकर्ता की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है तो FIR की विषय-वस्तु अस्वीकार्य, जांच अधिकारी के माध्यम से साबित नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

11 Feb 2025 4:25 AM

  • शिकायतकर्ता की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है तो FIR की विषय-वस्तु अस्वीकार्य, जांच अधिकारी के माध्यम से साबित नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी मृत व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई FIR का कोई साक्ष्य मूल्य होने के लिए उसकी विषय-वस्तु की पुष्टि और उसे साबित किया जाना आवश्यक है। विस्तृत रूप से बताते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता की मृत्यु का दर्ज कराई गई शिकायत से कोई संबंध नहीं है तो FIR की विषय-वस्तु साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। इस प्रकार, ऐसे मामलों में जांच अधिकारी के माध्यम से विषय-वस्तु को साबित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, जब तक FIR को मृत्युपूर्व कथन के रूप में नहीं माना जाता, तब तक अधिकारी द्वारा FIR की विषय-वस्तु का बयान उसे स्वीकार्य नहीं बनाएगा।

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारी केवल FIR पर अपने और शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर की पहचान कर सकता है। इसके अलावा, वह किसी विशेष तिथि और पुलिस स्टेशन पर उसके द्वारा FIR दर्ज किए जाने के तथ्य के बारे में भी बयान दे सकता है।

    “एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी मृत व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई FIR को पर्याप्त माना जाने के लिए उसकी विषय-वस्तु को साबित किया जाना आवश्यक है। मामले में इसका कोई महत्व होने के लिए इसे पुष्ट और सिद्ध किया जाना चाहिए। FIR का उपयोग बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 154(3) के तहत FIR दर्ज कराने वाले व्यक्ति की साख पर सवाल उठाने के लिए किया जा सकता है। यदि शिकायतकर्ता की मृत्यु का दर्ज शिकायत से कोई संबंध नहीं है, यानी उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई और वह किसी मामले से संबंधित चोटों के कारण नहीं मरा है तो FIR की सामग्री साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होगी। ऐसी परिस्थितियों में सामग्री को जांच अधिकारी के माध्यम से साबित नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आपराधिक अपराधों के तहत आरोपित अभियुक्तों को बरी करने के खिलाफ वर्तमान अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपीलकर्ता के मामले के अनुसार, उसकी मृत बेटी की शादी प्रतिवादी से हुई। अपने पति, ससुर, सास और पति की पहली पत्नी द्वारा उत्पीड़न का सामना करने के बाद उसने आत्महत्या कर ली।

    ट्रायल कोर्ट ने उपरोक्त आरोपों के लिए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। मृतक के पिता ने शिकायत दर्ज कराई; हालांकि, ट्रायल शुरू होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बावजूद, ट्रायल कोर्ट ने जांच अधिकारी को FIR की सामग्री को साबित करने की अनुमति दी। हालांकि, साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद हाईकोर्ट ने इस निष्कर्ष को पलट दिया।

    मामला जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा तो उसने आत्महत्या के लिए उकसाने की संभावना खारिज की। न्यायालय ने कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं थे। इसके अलावा, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मृतक के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

    इससे संकेत लेते हुए न्यायालय ने अधिकारी के माध्यम से FIR की सामग्री को साबित करने के पहलू को संबोधित किया। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि FIR अपने आप में कोई ठोस सबूत नहीं है। इसके अलावा, इसे तब तक सबूत नहीं माना जा सकता जब तक कि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत न आए, जिसमें अन्य बातों के अलावा मृत्यु पूर्व बयान की बात की गई।

    अदालत ने कहा,

    FIR का सापेक्ष महत्व जांच के दौरान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए किसी भी अन्य बयान से कहीं अधिक है। यह पुलिस को अपराध के बारे में मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण सूचना है। इसका इस्तेमाल साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के तहत प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा बताई गई कहानी की पुष्टि करने या साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत तथ्यों के आधार पर उसके बयान का खंडन करने के लिए किया जा सकता है, अगर अदालत द्वारा मामले में उसे गवाह के तौर पर बुलाया जाता है।''

    उसने आगे कहा कि अगर सूचनाकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो FIR को ठोस सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि, सूचनाकर्ता की मौत का दर्ज FIR से कुछ संबंध होना चाहिए। अदालत ने कहा कि ऐसे कई फैसले हैं, जिनमें यह माना गया कि अगर FIR दर्ज कराने के बाद सूचनाकर्ता की मौत हो जाती है तो FIR मृत्युपूर्व बयान हो सकती है। इसे देखते हुए अदालत ने माना कि ट्रायल और हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारी को FIR की सामग्री साबित करने की अनुमति देकर 'बिल्कुल गलत' फैसला सुनाया।

    न्यायालय ने हरकीरत सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1997) 11 एससीसी 215: एआईआर 1997 एससी 3231] सहित कुछ निर्णयों का हवाला दिया। इस प्रकार, इन उपर्युक्त निष्कर्षों के बाद न्यायालय ने वर्तमान अपील खारिज की।

    केस टाइटल: ललिता बनाम विश्वनाथ और अन्य, आपराधिक अपील संख्या 1086/2017

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