Consumer Protection Act- लेन-देन वाणिज्यिक है या नहीं, यह पता लगाने के लिए प्रमुख उद्देश्य पर गौर किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

26 Aug 2024 5:14 PM IST

  • Consumer Protection Act- लेन-देन वाणिज्यिक है या नहीं, यह पता लगाने के लिए प्रमुख उद्देश्य पर गौर किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या रियल एस्टेट कंपनी जिसने अपने निदेशक के निजी इस्तेमाल के लिए फ्लैट खरीदा था, वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act) की धारा 2(7) के तहत "उपभोक्ता" है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि खरीदे गए सामान (व्यक्तिगत या वाणिज्यिक) के इच्छित उपयोग का निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "लेन-देन का प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाने के लिए देखा जाना चाहिए कि क्या इसका वाणिज्यिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में किसी तरह के लाभ सृजन से कोई संबंध था।"

    मेसर्स डेमलर क्रिसलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स कंट्रोल्स एंड स्विचगियर कंपनी लिमिटेड और अन्य में हाल के फैसले का जिक्र करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कहा,

    "यह निर्धारित करना कि किसी व्यक्ति (जिसमें कंपनी जैसी कानूनी इकाई शामिल होगी) द्वारा खरीदा गया माल अधिनियम के अर्थ में वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि, आमतौर पर वाणिज्यिक उद्देश्य में विनिर्माण/औद्योगिक गतिविधि या वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच व्यापार-से-व्यापार लेनदेन शामिल होता है। माल की खरीद का लाभ कमाने वाली गतिविधि से घनिष्ठ और सीधा संबंध होना चाहिए।"

    इसमें आगे कहा गया:

    "यदि यह पाया जाता है कि माल खरीदने के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्रेता और/या लाभार्थी के व्यक्तिगत उपयोग और उपभोग के लिए था, या अन्यथा अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़ा नहीं था तो इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या ऐसी खरीद "स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका उत्पन्न करने" के उद्देश्य से थी।"

    तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

    प्रतिवादी रियल एस्टेट का व्यवसाय करने वाली कंपनी है। उसने अपीलकर्ता के साथ अपने निदेशक के आवासीय उपयोग के लिए फ्लैट बुक किया। इसने अपीलकर्ता को 51,00,000/- रुपये की बुकिंग राशि और 6,79,97,071/- रुपये का आंशिक प्रतिफल दिया।

    इसके बाद आवंटन का पत्र जारी किया गया, जिसमें कब्जे की तारीख 31.12.2018 बताई गई। 08.03.2017 को अपीलकर्ता ने आवंटन की तारीख को 2017 की पहली तिमाही में आगे बढ़ा दिया। आंशिक अधिभोग प्रमाण पत्र के आधार पर प्रतिवादी को आवंटित फ्लैट का तुरंत कब्जा लेने के लिए कहा गया और 30 दिनों के भीतर 28,87,80,526/- रुपये की शेष राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

    वित्त की व्यवस्था करने की कोशिश करते समय प्रतिवादी को पता चला कि उसे आवंटित फ्लैट पहले से ही नकुल आर्य नामक व्यक्ति को आरक्षित/आवंटित किया गया। इसके बाद उसने कब्जा लेने और शेष भुगतान करने से इनकार कर दिया। अपीलकर्ता ने जवाब में 31.08.2017 के समाप्ति पत्र के माध्यम से प्रतिवादी की बुकिंग/आवंटन रद्द कर दिया।

    प्रतिवादी ने ब्याज सहित पूरी राशि (7,16,41,493/- रुपये) वापस मांगी तो अपीलकर्ता ने इसे जब्त कर लिया। व्यथित होकर प्रतिवादी ने सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं को अपनाने की शिकायत करते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया।

    अपीलकर्ता ने शिकायत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि प्रतिवादी सीपीए की धारा 2(7) के दायरे में उपभोक्ता नहीं है। NCDRC ने प्रतिवादी को उपभोक्ता मानते हुए शिकायत स्वीकार कर ली। कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के आरोपों के संदर्भ में NCDRC ने माना कि अपीलकर्ता की ओर से सेवा में कमी थी।

    NCDRC ने अपीलकर्ता को जब्त की गई 15 लाख रुपये की राशि वापस करने के निर्देश जारी किए। 7,16,41,493/- का भुगतान 2 महीने के भीतर करने को कहा गया। साथ ही जमा की तारीख से लेकर वापसी तक 6% प्रति वर्ष की दर से विलंब क्षतिपूर्ति भी देनी थी, अन्यथा 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा। इस आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    विवाद के मुद्दे

    (i) क्या प्रतिवादी द्वारा दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य है, क्योंकि उस पर सीपीए की धारा 2(7) के अर्थ में "उपभोक्ता" न होने का आरोप लगाया गया?

    (ii) क्या अपीलकर्ता की ओर से सेवा में कोई कमी थी, या क्या प्रतिवादी का आवंटन समाप्त करना और जमा राशि जब्त करना उचित था?

    न्यायालय की टिप्पणियां

    सामग्री देखने के बाद न्यायालय का विचार था कि मामले में उठने वाला सुनवाई योग्य मुद्दा अब एकीकृत नहीं रह गया।

    इस संबंध में इसने लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बनाम यूनिक शांति डेवलपर्स एवं अन्य (जहां नर्सों के लिए घर खरीदने वाले मेडिकल ट्रस्ट को उपभोक्ता माना गया और घरों को खरीदने में इसकी कार्रवाई को वाणिज्यिक गतिविधि नहीं माना गया) और क्रॉम्पटन ग्रीव्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम डेमलर क्रिसलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जहां कंपनी के निदेशक के व्यक्तिगत उपयोग के लिए प्राप्त सेवाओं को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए नहीं माना गया था) के निर्णयों का हवाला दिया।

    डेमलर क्रिसलर बनाम कंट्रोल्स एंड स्विचगियर कंपनी (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने कहा कि किसी लेनदेन का प्रमुख उद्देश्य यह पता लगाने के लिए देखा जाना चाहिए कि क्या इसका वाणिज्यिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में लाभ सृजन से कोई संबंध है।

    मामले के तथ्यों पर यह नोट किया गया कि प्रतिवादी के अनुसार, फ्लैट को उसके निदेशक और उसके परिवार के निवास के उद्देश्य से खरीदा जा रहा था। कंपनी पारिवारिक स्वामित्व वाली कंपनी थी।

    चूंकि अपीलकर्ता का मामला यह था कि प्रतिवादी "उपभोक्ता" नहीं था, इसलिए न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता पर यह दिखाने का दायित्व था कि प्रतिवादी अपने रियल एस्टेट व्यवसाय के हिस्से के रूप में फ्लैट खरीद रहा था। हालांकि, वह ऐसा करने में विफल रहा।

    कोर्ट ने कहा,

    "रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जो यह दिखाए कि प्रतिवादी द्वारा खरीदा गया फ्लैट किसी भी तरह से रियल एस्टेट व्यवसाय से जुड़ा था, न कि उसके निदेशक और उसके परिवार के निजी उपयोग के लिए।"

    सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के मुद्दे पर न्यायालय ने उल्लेख किया कि दोहरे आवंटन का मुद्दा 17.03.2018 के सुधार विलेख द्वारा हल किया गया।

    हालांकि यह अपीलकर्ता का स्पष्टीकरण था कि प्रतिवादी और नकुल आर्य को आवंटित फ्लैट अलग-अलग थे। केवल आवंटित फ्लैटों की संख्या के संबंध में भ्रम था, न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता दोहरे आवंटन के संबंध में विवाद के समाधान से पहले प्रतिवादी के पक्ष में आवंटन रद्द नहीं कर सकता।

    न्यायालय ने कहा,

    "चूंकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रतिवादियों का आवंटन रद्द करना/समाप्त करना उचित नहीं है, इसलिए जब्ती भी कानून की दृष्टि से गलत है।"

    केस टाइटल: ओमकार रियलटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कुशलराज लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य, सिविल अपील संख्या 858/2023

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