'प्रतिफल' का मौद्रिक होना आवश्यक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने सेटलमेंट डीड को बरकरार रखा, जिसमें हस्तांतरक की देखभाल और चैरिटी के लिए हस्तांतरी को आवश्यक बनाया गया था
LiveLaw News Network
20 Nov 2024 12:17 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने एक सेटलमेंट डीड के आधार पर संपत्ति हस्तांतरण को बरकरार रखा, जिसमें हस्तान्तरित व्यक्ति को हस्तान्तरणकर्ताओं की देखभाल करने तथा धर्मार्थ कार्य करने की आवश्यकता थी।
जस्टिस सीटी रविकुमार तथा जस्टिस संजय करोल की पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्रतिफल केवल धन के रूप में हो सकता है। इसके बजाय, इसने हस्तान्तरणकर्ता की देखभाल करने तथा धर्मार्थ कार्य करने के प्रतिफल को अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए वैध प्रतिफल के रूप में उचित ठहराया।
कोर्ट ने कहा, “उपर्युक्त निर्णयों तथा कानून के प्रावधानों से जो निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि प्रतिफल हमेशा मौद्रिक रूप में नहीं होना चाहिए। यह अन्य रूपों में भी हो सकता है। वर्तमान मामले में, यह देखा गया है कि गोविंदम्मल के पक्ष में संपत्ति का हस्तांतरण इस तथ्य को मान्यता देते हुए किया गया था कि वह हस्तान्तरणकर्ताओं की देखभाल कर रही थी तथा धर्मार्थ कार्य करने के लिए भी इसका उपयोग करती रहेगी।”
मुद्दा
क्या 1963 का विलेख, जिसने गोविंदम्मल को संपत्ति का 2/3 हिस्सा दिया था, एक "सेटलमेंट डीड" था या "गिफ्ट डीड"।
अवलोकन
हाईकोर्ट के निर्णय को रद्द करते हुए, जस्टिस करोल द्वारा लिखित निर्णय में टिप्पणी की गई कि 1963 का विलेख एक सेटलमेंट डीड था, न कि उपहार विलेख।
न्यायालय के अनुसार, प्रतिफल हमेशा मौद्रिक नहीं होना चाहिए, और वह विलेख जिसने गोविंदम्मल को संपत्ति हस्तांतरित की, हस्तान्तरणकर्ताओं की देखभाल और धर्मार्थ कार्य जारी रखने के उनके वादे के प्रतिफल में, कानून के तहत वैध प्रतिफल के रूप में योग्य होगा।
कोर्ट ने कहा, “इस मामले के दृष्टिकोण से, हाईकोर्ट ने 'प्रतिफल' के बारे में इतना संकुचित दृष्टिकोण अपनाने में गलती की है, विशेष रूप से इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि यह समझौता एक परिवार के सदस्यों के बीच था।”
निर्णय में भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में 'प्रतिफल' की परिभाषा का उल्लेख किया गया। न्यायालय ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने द्वितीय अपील में ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय के सुविचारित निर्णय को पलटने में गलती की।
न्यायालय ने संतोष हजारी बनाम पुरुषोत्तम तिवारी (2001) मामले का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया कि विधि का कोई सारवान प्रश्न, जो द्वितीय अपील की स्वीकार्यता के लिए अनिवार्य है, ऐसा होगा, यदि:-
“क) भूमि के कानून या बाध्यकारी मिसाल द्वारा पहले से तय न किया गया हो।
ख) मामले के निर्णय पर प्रभाव डालने वाली सामग्री; और
(ग) हाईकोर्ट के समक्ष पहली बार उठाया गया नया मुद्दा मामले में शामिल प्रश्न नहीं है, जब तक कि वह मामले की जड़ तक न जाए। इसलिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।”
न्यायालय ने कहा कि चूंकि इस मामले में ऊपर उल्लिखित कोई भी पहलू हाईकोर्ट द्वारा समवर्ती निष्कर्षों को पलटने को उचित ठहराने के लिए उचित नहीं प्रतीत होता है, इसलिए गोविंदम्मल (अब उनकी एलआर) वास्तव में संपत्ति में 2/3 हिस्सा पाने की हकदार हैं।
तदनुसार, अपील स्वीकार की गई।
केस टाइटलः रामचंद्र रेड्डी (मृत) THR. LRS. & ORS और अन्य बनाम रामुलु अम्माल (मृत) THR. LRS. & ORS सिविल अपील नंबर 3034 वर्ष 2012
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (एससी) 895