पुलिस अधिकारियों द्वारा अभियुक्तों को पेश किए जाने के दौरान मेडिकल अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

9 Aug 2024 5:30 AM GMT

  • पुलिस अधिकारियों द्वारा अभियुक्तों को पेश किए जाने के दौरान मेडिकल अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

    दो व्यक्तियों की हत्या की दोषसिद्धि खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान अभियुक्तों की चोट रिपोर्ट तैयार करते समय मेडिकल अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य है। खंडपीठ ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 के तहत प्रतिबंध के मद्देनजर ऐसा इकबालिया बयान स्वीकार्य साक्ष्य नहीं।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि जिन इकबालिया बयानों पर ट्रायल कोर्ट ने बहुत अधिक भरोसा किया था, वे अस्वीकार्य हैं क्योंकि वे तब किए गए, जब अभियुक्तों को उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा अस्पताल लाया गया।

    अदालत ने कहा,

    “हमें लगता है कि ये तथाकथित इकबालिया बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य हैं, क्योंकि इस मामले में अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा अस्पताल में पेश किया गया। इस प्रकार, मेडिकल अधिकारी डॉ. अरविंदभाई (पीडब्लू-2) द्वारा मोहम्मदफारुक उर्फ ​​पलक और अमीन उर्फ ​​लालो की चोट रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होगा।”

    धारा 26 में कहा गया कि पुलिस अधिकारी की हिरासत में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी कबूलनामा उसके खिलाफ तब तक साबित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की तत्काल उपस्थिति में न किया गया हो। अभियोजन पक्ष का मामला अपीलकर्ता, न्यू मेमन कॉलोनी, भलेज रोड, आनंद के निवासी, अपने आवासीय क्षेत्र में पानी की आपूर्ति से संबंधित विवाद में शामिल थे।

    3 मई, 2011 को इस मुद्दे पर एक बैठक के दौरान, अपीलकर्ता मोहम्मदफारुक उर्फ ​​पलक और मोहम्मद सोहेल के बीच विवाद हुआ। इसके बाद मोहम्मदफारुक उर्फ ​​पलक ने कथित तौर पर सोहेल के खिलाफ रंजिश रखी, जिसके कारण उसे खत्म करने के लिए अन्य अपीलकर्ताओं के साथ साजिश रची। 4 मई, 2011 को अपीलकर्ताओं ने मोहम्मद सोहेल और उसके चचेरे भाई मोहम्मद आरिफ मेमन पर उस समय हमला किया जब वे घर लौट रहे थे। अपीलकर्ताओं ने सोहेल पर धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि आरिफ को एक तरफ धकेल दिया गया। सोहेल ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और उसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।

    आरिफ मेमन द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद जांच की गई और अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। उन पर आईपीसी की धारा 302, 323 और 120बी के तहत आरोप तय किए गए।

    एडिशनल सेशन जज, आनंद ने 13 अक्टूबर, 2014 को अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302 सहपठित धारा 120बी के तहत दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास और 1,000 रुपये प्रत्येक के जुर्माने की सजा सुनाई। हालांकि, उन्हें आईपीसी की धारा 323 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी अपीलों को खारिज कर दिया, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील दायर करने के लिए प्रेरित किया।

    तर्क-वितर्क

    आरोपी अपीलकर्ताओं के वकील ने एफआईआर दर्ज करने में देरी, मुख्य गवाहों की विश्वसनीयता को चुनौती देने और हथियारों तथा घटनाओं की समय-सीमा के बारे में साक्ष्य में विसंगतियों जैसी विसंगतियों को उजागर किया।

    प्रतिवादी-राज्य ने दावा किया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों का समर्थन करने वाले प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही और मेडिकल साक्ष्य की पुष्टि की है। इसने इस बात पर जोर दिया कि एफआईआर तुरंत दर्ज की गई, हमला पूर्व नियोजित और हिंसक था और ट्रायल और हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखने से पहले साक्ष्य की पूरी तरह से समीक्षा की थी।

    फैसला

    न्यायालय ने कहा,

    पुलिस कांस्टेबल, डेमिस्टलकुमार ने प्रत्यक्षदर्शी के रूप में गवाही दी, घटना की रिपोर्ट की और पुलिस स्टेशन में हथियार पेश किए। हालांकि, न्यायालय ने विसंगतियों को नोट किया, क्योंकि उसका बयान तुरंत दर्ज नहीं किया गया। उसने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पूर्व पहचान प्रक्रियाओं की कमी के कारण अदालत में आरोपी की उसकी पहचान पर भी सवाल उठाया गया। इस बीच, प्रथम सूचनाकर्ता का विवरण एफआईआर के विवरण से मेल नहीं खाता था, जिससे एफआईआर की प्रामाणिकता और समय के बारे में संदेह पैदा हो रहा था तथा यह सुझाव दिया गया कि इसे दावे के बाद में बनाया गया होगा।

    न्यायालय ने प्रथम सूचनाकर्ता तथा एफआईआर दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल और पीएसआई की गवाही में महत्वपूर्ण विसंगतियां पाईं। प्रथम सूचनाकर्ता ने दावा किया कि उसने स्वयं पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जबकि पीएसआई ने कहा कि शिकायत अस्पताल में मौखिक रूप से दर्ज की गई। न्यायालय ने कहा कि एफआईआर में यह दर्ज होने और न्यायालय तक पहुंचने का समय अंकित नहीं है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह जांच के बाद का दस्तावेज हो सकता है।

    इसके अलावा, न्यायालय ने अपराध स्थल पर मेमन की उपस्थिति के बारे में विरोधाभासों को भी देखा तथा स्वतंत्र गवाह द्वारा उसके बयान का खंडन किया गया। न्यायालय ने घटनास्थल पर पुलिस कांस्टेबल को अपराध के विवरण की रिपोर्ट करने में मेमन की विफलता तथा अन्य प्रमुख गवाहों की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया।

    अन्य गवाहों की गवाही भी अविश्वसनीय पाई गई तथा उनके बयानों में विसंगतियां पाई गईं। मेडिकल अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत अस्वीकार्य माने गए। हथियार जब्ती प्रक्रिया में विसंगतियों के कारण हथियार पर लगे खून को मृतक से जोड़ने वाली एफएसएल रिपोर्ट अपने आप में अपर्याप्त पाई गई।

    अंततः, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में विफल रहा। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट के निर्णयों को दरकिनार किया और अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।

    केस टाइटल- अल्लारखा हबीब मेमन आदि बनाम गुजरात राज्य

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