'SIT का गठन महज दिखावा' : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा ओबीसी व्यक्ति के कथित अपहरण की जांच के लिए नई SIT गठित की

Shahadat

15 Aug 2024 2:17 PM IST

  • SIT का गठन महज दिखावा : सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा ओबीसी व्यक्ति के कथित अपहरण की जांच के लिए नई SIT गठित की

    सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को ओबीसी व्यक्ति के ठिकाने की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) के नए गठन का आदेश दिया, जिसका कथित तौर पर मध्य प्रदेश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक गोविंद सिंह राजपूत और उनके सहयोगियों द्वारा भूमि विवाद को लेकर अपहरण कर अवैध हिरासत में रखा गया।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने पाया कि आरोपों की जांच के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा गठित पिछली SIT में केवल कांस्टेबल और निचले स्तर के अधिकारी शामिल थे। कोर्ट ने इस एसआईटी के गठन को "महज दिखावा" करार दिया।

    गुमशुदगी के मामले में आठ साल से चल रही धीमी जांच पर निराशा जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि नई SIT चार सप्ताह के भीतर जांच पूरी करे।

    कोर्ट ने कहा,

    "आरोपों की गंभीर प्रकृति और जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए, उनके कारण SIT का गठन महज दिखावा है। SIT के लिए जांच को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा, जिससे पीड़ित के परिवार, करीबी और प्रियजनों या आम जनता का विश्वास बढ़ सके।"

    मामले की पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता (ओबीसी महासभा) ने ओबीसी समुदाय से संबंधित मानसिंह पटेल को पेश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। महासभा ने दावा किया कि मानसिंह पटेल के बेटे सीता राम पटेल ने 2016 में शिकायत दर्ज कराई थी कि भूमि विवाद के कारण उनके पिता का अपहरण कर लिया गया था और गोविंद सिंह राजपूत और उनके सहयोगी द्वारा उन्हें अवैध रूप से हिरासत में रखा गया।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बजाय गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद जिला पुलिस ने शिकायत की 'जांच' की और लापता व्यक्ति के परिवार के सदस्यों का बयान दर्ज किया।

    याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जांच के दौरान, बेटे ने अपना आवेदन वापस ले लिया और बाद में दावा किया कि उसे विनय मलैया और मनोज पटेल द्वारा झूठी शिकायत करने के लिए उकसाया गया था। बेटे ने यह भी कहा कि उसके पिता और प्रतिवादियों के बीच कोई भूमि विवाद नहीं है।

    याचिकाकर्ता के अनुसार, सीता राम ने बाद में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की क्योंकि पुलिस से संपर्क करने के बावजूद प्रयास व्यर्थ हो गए। हालांकि, उन्होंने अज्ञात कारण से अपनी रिट याचिका वापस ले ली।

    इस बीच विनय मलैया को अग्रिम जमानत दे दी गई।

    25 सितंबर, 2023 को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने प्रतिवादी विनय मलैया को दी गई अग्रिम जमानत की पुष्टि की और कुछ निर्देश जारी किए।

    न्यायालय ने निर्देश दिया था:

    "पुलिस अधीक्षक, जिला सागर को वर्तमान स्थिति के साथ-साथ अब तक की गई जांच का कालानुक्रमिक विवरण देते हुए अतिरिक्त हलफनामा दायर करने के लिए कहा। दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।"

    हलफनामे में पाया गया कि आरोपों में संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ, जिससे पुलिस अधिकारियों के लिए मामला दर्ज करना अनिवार्य हो गया।

    ओबीसी महासभा ने रिट याचिका दायर कर दावा किया कि लगातार प्रयासों के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। लेकिन जब पुलिस ने 2023 में एफआईआर दर्ज की तो उसने कहा कि सीता राम ने दावा किया है। उसके पिता लापता नहीं हुए और वह अक्सर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और कई दिनों तक वापस नहीं आते हैं।

    5 मई, 2023 को सागर के पुलिस अधीक्षक द्वारा 'लापता व्यक्तियों' की खोज के लिए SIT का गठन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कांस्टेबल, एएसआई आदि रैंक के अधिकारी शामिल थे।

    इसलिए ओबीसी महासभा ने इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

    सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिका में प्राथमिक प्रश्न यह है:

    "इस मामले में सुनवाई योग्यता संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या सागर जिले की पुलिस को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि किसी संपत्ति विवाद के परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता के पिता लापता हो गए थे, इसलिए उन्हें रिपोर्ट किए गए अपराध की गंभीरता का संज्ञान लेना चाहिए था और क्या स्थानीय पुलिस मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने में विफल रही है?"

    इसलिए इसने निम्नलिखित मुद्दों का उत्तर दिया।

    महासभा के अधिकार क्षेत्र पर: समाज के जागरूक वर्ग से न्याय की अपेक्षा की जाती है

    अदालत ने मध्य प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल सौरभ मिश्रा द्वारा दिए गए तर्क पर विचार किया कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि, अदालत ने कहा कि यह 'आपत्ति से प्रभावित' नहीं है।

    अदालत ने कहा:

    "याचिकाकर्ता - ओबीसी महासभा ने केवल एक व्यक्ति के संदिग्ध रूप से लापता होने के आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की, जिसकी अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति को घटनास्थल से गायब होने से पहले लूट लिया गया।"

    न्यायालय ने कहा कि संज्ञेय अपराध की रिपोर्टिंग वैधानिक दायित्व है।

    इस संबंध में न्यायालय ने कहा:

    "संज्ञेय अपराध की रिपोर्टिंग सभी के लिए वैधानिक दायित्व है। जहां पुलिस द्वारा जानबूझकर या अन्यथा ऐसी रिपोर्टिंग खारिज कर दी गई, वहां समाज के जागरूक वर्ग या सामाजिक सहायता समूहों से अपेक्षा की जाती है कि वे मूक पीड़ितों और/या रहस्यमय परिस्थितियों में चुप करा दिए गए लोगों को न्याय दिलाने के लिए ऐसे कारणों का समर्थन करें।"

    आरोपों पर न्यायालय ने टिप्पणी की:

    "इसमें कोई संदेह नहीं है कि लापता व्यक्ति के परिचितों के मन में छिपे संदेह को संतोषजनक ढंग से दूर किया जाना चाहिए, यहां तक ​​कि उन लोगों के हित में भी जिनके खिलाफ संदेह की सुई उठी है।"

    मानसिंह पटेल का पता लगाने में पुलिस की अक्षमता पर न्यायालय ने 2023 की एफआईआर पर भी सवाल उठाया, जिसमें सीता राम पटेल पर आरोप है कि उन्होंने कहा कि पुलिस के अनुसार उनके पिता लापता नहीं हुए हैं।

    इस पर न्यायालय ने कहा:

    "इस स्तर पर हम सीता राम पटेल द्वारा दिए गए बयान पर विचार करना चाहते हैं, जिसके कारण एफआईआर नंबर 23/2023 दर्ज की गई। उस बयान के अनुसार: (i) मानसिंह पटेल लापता नहीं है; और (ii) मानसिंह पटेल अक्सर अपने घर से आता-जाता रहता है। यदि ऐसा है तो हम यह समझने में विफल हैं कि स्थानीय पुलिस उसका पता क्यों नहीं लगा पाई और हमारे सामने यह स्पष्ट रुख क्यों नहीं अपना पाई कि गुमशुदगी रिपोर्ट नंबर 9/2016 में उल्लिखित आरोप झूठे हैं और उनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।"

    न्यायालय ने कहा कि मानसिंह पटेल के जीवित होने या 2016 में लापता होने की रिपोर्ट के बाद हाल के वर्षों में देखे जाने का कोई सबूत मौजूद नहीं है।

    न्यायालय ने कहा:

    "यहां तक ​​कि सागर के पुलिस अधीक्षक का नवीनतम हलफनामा भी उसके ठिकाने के बारे में सुविधाजनक रूप से चुप है।"

    नई एसआईटी के गठन के लिए निर्देश पारित किए गए

    इसलिए न्यायालय ने निर्देश पारित किए:

    (i) मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

    (क) पुलिस महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी (एसआईटी के प्रमुख के रूप में)।

    (ख) सीनियर पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी।

    (ग) पुलिस अधीक्षक या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अन्य अधिकारी - सदस्य के रूप में।

    (ii) तीनों अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा के सीधी भर्ती वाले सदस्य होंगे, जिनकी जड़ें मध्य प्रदेश के अलावा किसी अन्य राज्य में होंगी। हालांकि वे मध्य प्रदेश कैडर में कार्यरत होंगे। एसआईटी को जांच के दौरान सहायता के लिए कुछ जूनियर पुलिस अधिकारियों को शामिल करने की स्वतंत्रता होगी।

    (iii) गुमशुदा व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नंबर 9/2016 को तत्काल एफआईआर के रूप में रजिस्टर्ड किया जाएगा। हालांकि शुरुआत में केवल अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। एफआईआर नंबर 23/2023 को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा और एसआईटी इसका संज्ञान नहीं लेगी। दूसरे शब्दों में, एसआईटी शिकायतकर्ता सीता राम पटेल के बयान को सत्य नहीं मानेगी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि वह अपने बयान बदलता रहता है- इसके पीछे उसकी अंतरात्मा ही जानती है। हम इस संबंध में आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कम से कम हम यह तो कहें कि यह बेहतर है।

    (iv) एसआईटी को जांच के दौरान ओबीसी-महासभा के पदाधिकारियों और सदस्यों तथा क्षेत्र के अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों को शामिल करने का निर्देश दिया जाता है। उनके बयानों की वीडियोग्राफी की जाएगी। कमजोर गवाहों के मामले में उनके बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए जाने चाहिए।

    (v) गवाहों की सुरक्षा जैसे उपाय; सीआरपीसी की धारा 161/164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए अनुकूल वातावरण; लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित करने के लिए उनमें आत्मविश्वास भरना आदि को सावधानीपूर्वक लिया जाएगा।

    (vi) भूमि के स्वामित्व/हस्तांतरण से संबंधित सिविल विवाद की उत्पत्ति को दर्शाने वाले राजस्व रिकॉर्ड सहित दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जाएगी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि मानसिंह पटेल के अचानक गायब होने के पीछे क्या कारण था।

    (vii) एसआईटी चार महीने के भीतर जांच पूरी कर लेगी। इसके बाद आवश्यक परिणाम सामने आएंगे।

    (viii) पीड़ित पक्ष इस न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र होंगे, यदि उन्हें अन्य कठोर उपायों का सहारा लेने की आवश्यकता हो।

    केस टाइटल: ओबीसी महासभा बनाम एम.पी. राज्य एवं अन्य, डब्ल्यू.पी.(सीआरएल) नंबर 108/2023।

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