संभल मस्जिद मामला | सुप्रीम कोर्ट ने शांति और सद्भाव की अपील की, यूपी प्रशासन से सामुदायिक मध्यस्थता पर विचार करने को कहा

Amir Ahmad

29 Nov 2024 3:12 PM IST

  • संभल मस्जिद मामला | सुप्रीम कोर्ट ने शांति और सद्भाव की अपील की, यूपी प्रशासन से सामुदायिक मध्यस्थता पर विचार करने को कहा

    संभल जामा मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की।

    कोर्ट ने मौखिक रूप से सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार सांप्रदायिक सद्भाव के लिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 के तहत सामुदायिक मध्यस्थता के लिए शांति समिति बनाए।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ संभल शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 19 नवंबर को पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।

    इसमें कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया, जिसमें दावा किया गया कि मंदिर को नष्ट करने के बाद मस्जिद का निर्माण किया गया।

    पिछले हफ्ते संभल के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) ने एडवोकेट कमिश्नर द्वारा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए पक्षीय आदेश पारित किया।

    वादीगण ने दावा किया कि चंदौसी में शाही जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह बाबर ने 1526 में वहां स्थित एक मंदिर को ध्वस्त करके करवाया था।

    सर्वेक्षण के कारण हिंसा भड़क उठी, जिसमें चार लोग मारे गए।

    सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित एडीशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से मौखिक रूप से कहा शांति और सद्भाव बनाए रखना होगा हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो।

    कृपया नए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 43 भी देखें, जिसमें जिला प्रशासन को शांति समितियां बनानी होंगी- सभी समूहों के सदस्य, बस उसी का सहारा लें। हमें पूरी तरह से तटस्थ रहना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत न हो।

    उसी से सहमत होते हुए, एएसजी ने जवाब दिया,

    "हम नहीं चाहते कि इन सभी चीजों के कारण कोई भी अनचाही घटना घटे।"

    न्यायालय ने मस्जिद समिति को सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। जब तक याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती, तब तक निचली अदालत को आगे नहीं बढ़ने को कहा गया।

    न्यायालय ने आयुक्त की रिपोर्ट को सीलबंद रखने का भी निर्देश दिया।

    मध्यस्थता अधिनियम 2023 की धारा 43 में सामुदायिक मध्यस्थता का प्रावधान है। प्रावधान में कहा गया कि किसी भी क्षेत्र या इलाके के निवासियों या परिवारों के बीच शांति, सद्भाव और शांति को प्रभावित करने वाले किसी भी विवाद को विवाद के पक्षों की पूर्व आपसी सहमति से सामुदायिक मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।

    मध्यस्थता शुरू करने के लिए किसी भी पक्ष को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत संबंधित प्राधिकरण को एक आवेदन करना होगा, प्राधिकरण बदले में 3 सामुदायिक मध्यस्थों का एक पैनल गठित करेगा।

    निम्नलिखित व्यक्तियों को 3 सदस्यीय पैनल में शामिल किया जा सकता है:

    (ए) प्रतिष्ठित और ईमानदार व्यक्ति जो समुदाय में सम्मानित हैं।

    (बी) कोई भी स्थानीय व्यक्ति जिसका समाज में योगदान मान्यता प्राप्त है।

    (सी) क्षेत्र या निवासी कल्याण संघों का प्रतिनिधि।

    (डी) मध्यस्थता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति।

    (ई) कोई अन्य व्यक्ति जिसे उपयुक्त समझा जाए।

    पैनल में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी ध्यान में रखा जाएगा

    टाइटल: प्रबंधन समिति, शाही जामा मस्जिद, संभल बनाम हरि शंकर जैन एवं अन्य

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