केवल अपराध स्थल के पास अभियुक्तों की उपस्थिति के आधार पर सामान्य इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

7 Feb 2024 7:18 AM GMT

  • केवल अपराध स्थल के पास अभियुक्तों की उपस्थिति के आधार पर सामान्य इरादे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के लिए तीन आरोपियों/अपीलकर्ताओं की आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि करते हुए अन्य आरोपी (ए3) की सजा को गैर इरादतन हत्या में बदल दिया और उसे दस साल की सजा सुनाई।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि ट्रायल और हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 34 के आधार पर ए3 को दोषी ठहराया। वह अपराध स्थल के पास मौजूद था और उसके अन्य आरोपी के साथ पारिवारिक संबंध थे। हालांकि, न्यायालय ने कहा कि ए-3 को हत्या के इरादे से जिम्मेदार ठहराने का न तो मौखिक और न ही दस्तावेजी साक्ष्य है। इस प्रकार, न्यायालय ने कहा कि धारा 34 के तहत यांत्रिक रूप से केवल अपराध स्थल के पास उसकी उपस्थिति और अन्य अभियुक्तों के साथ उसके पारिवारिक संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया।

    मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आरोपी 1 से 4 और मृतक एक ही गांव से आते हैं। इसके अलावा, आरोपी व्यक्ति एक ही परिवार के हैं। अभियोजन पक्ष के रुख के अनुसार, मृतक की बहन और ए-4 की पत्नी राजनीतिक आकांक्षी थीं। उन्होंने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा। चुनाव में मृतक की बहन सफल हो गई और ए-4 की पत्नी हार गई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों समूहों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। यही अंततः मृतक की हत्या का कारण बना।

    न्यायालय ने ए-3 के विरुद्ध सबूतों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

    अदालत ने कहा,

    आरोप पत्र के अनुसार, ए3 ने मृतक के सिर पर पत्थर से वार किया था। हालांकि, कोई और विवरण नहीं दिया गया।

    अदालत ने यह भी कहा कि जबकि अन्य आरोपियों ने मृतक पर हमला करने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, ए3 ने कभी कुल्हाड़ी नहीं ली।

    अदालत ने समझाया,

    “जिन संचयी परिस्थितियों में ए-3 को अपराध में भाग लेते देखा गया, वे स्पष्ट रूप से संकेत देंगे कि दो स्पष्ट कारणों से मृतक की हत्या करने का उसका कोई इरादा नहीं था। सबसे पहले, जबकि अन्य सभी आरोपियों ने शुरुआत में ए1 द्वारा इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी ली थी। इस हथियार से हमले में योगदान दिया, ए-3 ने किसी भी समय कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरे, ए-3 के हाथ में केवल एक पत्थर था और वास्तव में कुछ गवाहों ने कहा कि अगर वे हस्तक्षेप करने और हमले को रोकने की कोशिश करते हैं तो उसने केवल धमकी दी थी।"

    इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ए-3 का हत्या करने का कोई साझा इरादा नहीं था। हालांकि, हमले में ए3 की भागीदारी पर विचार करते हुए अदालत ने उसे गैर इरादतन हत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया। इस पर तर्क देते हुए कोर्ट ने कहा कि ए-3 को पता होना चाहिए था कि मृतक के सिर पर पत्थर मारने से मौत होने की संभावना है।

    इस प्रकार, जबकि अदालत ने आईपीसी की धारा 34 सपठित धारा 302 के तहत अन्य आरोपियों की सजा बरकरार रखी और उनकी आपराधिक अपील खारिज कर दी, लेकिन ए3 को बरी कर दिया।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "हम ए-3 को धारा 302 के तहत धारा 34 के साथ पढ़ी गई दोषसिद्धि और सजा से बरी करते हैं और उसे धारा 304 भाग II के तहत दोषी ठहराते हैं। उसे 10 साल के कारावास की सजा देते हैं।"

    केस टाइटल: वेल्थेपु श्रीनिवास बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य), डायरी नंबर 18111/2022

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