अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाले नागरिकों को सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
30 April 2025 1:22 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है।
कोर्ट ने कहा,
"यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसका मौलिक अधिकार है।"
जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) का आदेश बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें एक पुलिस निरीक्षक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
निरीक्षक ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया और 13 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी और गबन के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने वाले व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया।
न्यायालय ने कहा,
"भारत का प्रत्येक नागरिक जो अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, उसे सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का अधिकार है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसका मौलिक अधिकार है।"
केस टाइटल: पावुल येसु धासन बनाम रजिस्ट्रार, तमिलनाडु राज्य मानवाधिकार आयोग | एसएलपी (सी) नंबर 20028/2022 डायरी नंबर 33406/2022

