'2 लाख स्टूडेंट के करियर को जोखिम में नहीं डाला जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2024 परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज की
Shahadat
9 Aug 2024 6:37 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को NEET-PG 2024 परीक्षा स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की, जो 11 अगस्त, 2024 को होने वाली है। याचिकाकर्ता ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के दो बैचों में परीक्षा आयोजित करने और सामान्यीकरण फॉर्मूला लागू करने के फैसले को भी चुनौती दी।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने मामले की सुनवाई शुरू होते ही कहा,
"देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, अब PG परीक्षा को फिर से शेड्यूल करना होगा।"
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने 22 जून से परीक्षा के प्रारंभिक स्थगन का हवाला देते हुए कहा,
"इसे एक बार पुनर्निर्धारित किया गया था।"
पीठ ने जब अनिच्छा व्यक्त की तो हेगड़े ने कहा कि वह केवल दूसरी प्रार्थना (एनबीई को सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान और निष्पक्ष परीक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक ही बैच में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देना) पर जोर दे रहे थे।
पीठ ने बताया कि 2 लाख से अधिक स्टूडेंट में से केवल 5 ने याचिका दायर की है। हेगड़े ने कहा कि हालांकि मांग का समर्थन कई छात्रों ने किया है और उन्हें लगभग 50,000 संदेश मिले हैं।
सीजेआई ने कहा,
"5 याचिकाकर्ताओं के कहने पर हम 2 लाख स्टूडेंट के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। निश्चितता होनी चाहिए।"
सीजेआई ने कहा,
"सिद्धांत रूप में हम पुनर्निर्धारित नहीं करेंगे। दो लाख स्टूडेंट और 4 लाख अभिभावक हैं, जो सप्ताहांत में रोएंगे।"
सामान्यीकरण के बारे में याचिकाकर्ताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के संबंध में सीजेआई ने सहमति व्यक्त की कि सामान्यीकरण सही समाधान नहीं हो सकता। सीजेआई ने कहा कि हमें एक जटिल और विविध समाज में व्यावहारिक समाधानों को देखना चाहिए।
याचिका में दो प्राथमिक चिंताएँ उठाई गई हैं। सबसे पहले कई NEET-PG 2024 उम्मीदवारों को ऐसे परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं, जहां पहुंचना उनके लिए असुविधाजनक है। दूसरा, यह परीक्षा दो बैचों में आयोजित की जानी है। उम्मीदवारों को सामान्यीकरण सूत्र अज्ञात है, जिससे मनमानी की आशंकाएँ पैदा होती हैं।
की गई प्रार्थनाएं इस प्रकार हैं:
(i) प्रतिवादियों को NEET-PG 2024 परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने का निर्देश दिया जाए।
(ii) प्रतिवादी नंबर 1 को सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान और निष्पक्ष परीक्षण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक ही बैच में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाए।
(iii) प्रतिवादी नंबर 1 को परीक्षा केंद्र आवंटन के मुद्दों को सुधारने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दें कि परीक्षा केंद्रों को निकटवर्ती स्थानों पर अधिक समान और पारदर्शी तरीके से आवंटित किया जाए।
यह याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अनस तनवीर के माध्यम से दायर की गई।
केस टाइटल: विशाल सोरेन @ बिशाल सोरेन और अन्य बनाम नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज और अन्य | डायरी संख्या 35578-2024