सुप्रीम कोर्ट ने CAA Act और नियमों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

Shahadat

19 March 2024 9:56 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने CAA Act और नियमों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 मार्च) को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA Act) और नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों के बैच पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। संघ की प्रतिक्रिया मांगते हुए अदालत ने मामले को 9 अप्रैल के लिए पोस्ट कर दिया।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी। उन्होंने याचिकाओं और आवेदनों पर जवाब देने के लिए समय मांगा।

    उन्होंने दलील दी,

    ''237 याचिकाएं हैं। स्टे के लिए 20 आवेदन दाखिल किए गए हैं। मुझे जवाब दाखिल करना होगा। मैं समय मांग रहा था। मुझे मिलान आदि के लिए समय चाहिए। अधिनियम किसी की नागरिकता नहीं छीनता है। याचिकाकर्ताओं के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है।”

    एसजी मेहता ने अदालत को यह भी बताया कि केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह के समय की आवश्यकता होगी।

    इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई, जिन्होंने आरोप लगाया कि स्थगन आवेदनों का जवाब दाखिल करने के लिए यह अत्यधिक समय है।

    सीनियर वकील ने आगे तर्क दिया,

    “अगर नागरिकता की प्रक्रिया शुरू होती है तो इसे उलटा नहीं किया जा सकता। यदि उन्होंने अब तक इंतजार किया तो वे जुलाई तक या जब भी यह अदालत मामले का फैसला करेगी, तब तक इंतजार कर सकते हैं। कोई बहुत जल्दबाज़ी नहीं है।”

    वकील निज़ाम पाशा ने यह भी बताया कि केंद्र के जवाबी हलफनामे में कहा गया कि यह अधिनियम पर रोक का विरोध करने के लिए प्रारंभिक हलफनामा है।

    उन्होंने कहा,

    "वे जो समय मांग रहे हैं, वह पहले ही दायर किया जा चुका है।"

    एसजी मेहता ने स्वीकार किया,

    "मेरे मित्र सही हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि भारत संघ आवेदनों के बैच के जवाब में अब विस्तृत हलफनामा दाखिल करना चाहेगा।

    सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सॉलिसिटर जनरल मेहता से बार में यह आश्वासन देने का आग्रह किया कि सुनवाई लंबित रहने तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जाएगी।

    बलूचिस्तान के एक हिंदू आप्रवासी की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार ने प्रतिवाद किया,

    "इस व्यक्ति को बलूचिस्तान में सताया गया। यदि उन्हें नागरिकता दी जाती है तो इसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा?"

    जयसिंह ने जवाब दिया,

    "उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा!"

    याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य वकील ने भी यह कहते हुए जवाब दिया कि 'पूर्वाग्रह' पैदा होगा। पाशा ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से बाहर रह गए मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों पर पक्षपात किया जाएगा।

    उन्होंने समझाया,

    "2019 में 19 लाख लोगों ने खुद को नागरिकता के दायरे से बाहर पाया। उनके साथ क्या किया जाना है, इस पर कोई कार्यकारी निर्णय नहीं लिया गया। अब, कानून को लागू करने की अनुमति दी गई, जहां यह लोगों को एक फायरिंग स्क्वाड के सामने लाइन में खड़ा करने जैसा है, जहां यह कहा जाता है कि सभी व्यक्ति जो एक्स धर्म से संबंधित नहीं हैं, लाइन से बाहर जा सकते हैं। यह पूर्वाग्रह का कारण है। अब, NRC के बाहर गैर-मुस्लिम व्यक्तियों के लिए उनके आवेदन CAA के तहत संसाधित होना शुरू हो सकते हैं, जबकि केवल मुस्लिम सदस्यों को इस अभ्यास से बाहर रखा गया। कोई भी कार्यकारी कार्रवाई विशेष समुदाय, विशेष धर्म की ओर निर्देशित की जाएगी।"

    एसजी मेहता ने विरोध किया,

    "मिस्टर पाशा, कृपया। पहले इस अदालत के बाहर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया गया कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। यह वही बात है जो मिस्टर पाशा ने की थी। एनआरसी इस अदालत के समक्ष कोई मुद्दा नहीं है, केवल नागरिकता संशोधन अधिनियम का आधार नागरिकता प्रदान करना है।“

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा,

    "ठीक है। हम आपको चार सप्ताह के बजाय तीन सप्ताह का समय देंगे।"

    जब कानून अधिकारी ने मुकदमे की मात्रा की ओर इशारा किया तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने निर्देश दिया,

    "इस स्तर पर आप केवल अंतरिम आवेदन पर प्रतिक्रिया दाखिल कर सकते हैं।"

    जयसिंह ने कहा,

    "उन्हें उतना समय दीजिए, लेकिन इस बीच नागरिकता न दीजिए।"

    सॉलिसिटर जनरल मेहता ने दृढ़तापूर्वक कहा,

    "मैं ऐसा कोई बयान नहीं दे रहा हूं।"

    जब जयसिंह ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत अपने आदेश में यह स्पष्ट करे कि इस बीच दी गई कोई भी नागरिकता याचिकाओं के नतीजे के अधीन होगी, तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार के पास न तो बुनियादी ढांचा है और न ही नागरिकता आवेदनों पर कार्रवाई करने वाली समितियां हैं।

    इस पर सिब्बल ने सुझाव दिया,

    "जिस क्षण ऐसा कुछ हो, हमें यहां आने की आजादी दें।"

    मामले को 9 अप्रैल तक स्थगित करने का निर्देश देने से पहले सीजेआई ने आश्वासन दिया, "हम यहां हैं।"

    पीठ ने असम और त्रिपुरा राज्यों से संबंधित याचिकाओं के निपटारे के लिए अलग-अलग नोडल वकील नियुक्त करने का भी आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील अंकित यादव और प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता कनु अग्रवाल को नियुक्त किया गया।

    यह सुनवाई केंद्र सरकार द्वारा नियमों की हालिया अधिसूचना के बाद कानूनी कार्रवाइयों की झड़ी के बीच हुई, जिसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML), केरल राज्य, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित कई याचिकाकर्ता शामिल हैं। असम के विपक्षी नेता और अन्य लोग अपनी लंबित रिट याचिकाओं में अंतरिम स्थगन आवेदन दाखिल कर रहे हैं।

    केस टाइटल- इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर 1470/2019 और संबंधित मामले

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