बरी करने का फैसला पलटने में हाईकोर्ट का कठोर दृष्टिकोण कायम नहीं रह सकता: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि खारिज की

Shahadat

19 Sept 2024 3:26 PM IST

  • बरी करने का फैसला पलटने में हाईकोर्ट का कठोर दृष्टिकोण कायम नहीं रह सकता: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषसिद्धि खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर निर्णय लेते समय अपीलीय न्यायालयों के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया सुविचारित फैसला पलटना अनुचित होगा।

    न्यायालय ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए।

    जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा,

    “राजेंद्र प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1977) में इस न्यायालय की 3 जजों की पीठ ने बताया कि बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील में हाईकोर्ट के लिए यह आवश्यक होगा कि वह अभियुक्त के दोष के विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम होने के लिए ट्रायल कोर्ट के कारणों को खारिज करने के लिए रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से ठोस और वजनदार आधारों को इंगित करे। आगे यह भी देखा गया कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील में हाईकोर्ट के लिए गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में विपरीत दृष्टिकोण अपनाना कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं होगा। यह बिल्कुल जरूरी है कि हाईकोर्ट यह स्पष्ट रूप से पाए कि ट्रायल कोर्ट के लिए उनकी गवाही खारिज करना लगभग असंभव है। इसे आपराधिक न्याय के न्यायशास्त्रीय पहलू के सार के रूप में पहचाना गया। इस प्रकाश में देखा जाए तो अपील से निपटने में हाईकोर्ट का कठोर दृष्टिकोण, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता नंबर 1 और 2 को दोषी ठहराया गया, ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के ठोस और सुविचारित फैसले को पलट दिया गया, बरकरार नहीं रखा जा सकता।”

    ट्रायल कोर्ट ने हत्या के अपराध और आईपीसी के तहत दंडनीय अन्य अपराधों के आरोपी को बरी करते हुए सुविचारित फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहने के कारण ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें आरोपों से बरी कर दिया।

    हालांकि, राज्य की अपील पर हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि के लिए बरी करने का फैसला पलट दिया। हाईकोर्ट के अनुसार, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से अधिक थे, लेकिन इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा कोई भी कारण दर्ज नहीं किया गया।

    हाईकोर्ट का निर्णय रद्द करते हुए न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने बिना किसी कारण दर्ज किए उपरोक्त गुप्त अवलोकन के आधार पर ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पलटने में त्रुटि की।

    अदालत ने कहा,

    “हम यह इंगित कर सकते हैं कि एक बार जब ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं पाया तो उक्त निर्णय को पलटते समय हाईकोर्ट पर प्रत्येक आरोप और विशेष रूप से धारा 120 बी आईपीसी के तहत आपराधिक साजिश के आरोप के संबंध में स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करने का दायित्व था। हालांकि, हाईकोर्ट द्वारा ऐसा कोई अभ्यास नहीं किया गया।”

    इस संबंध में अदालत ने चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (2007) के मामले का उल्लेख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान अपीलीय न्यायालय की शक्ति के बारे में सामान्य सिद्धांतों को निकाला था।

    उक्त सिद्धांत इस प्रकार हैं:

    (1) अपीलीय न्यायालय के पास उन साक्ष्यों की समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की पूरी शक्ति है, जिन पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है।

    (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ऐसी शक्ति के प्रयोग और अपीलीय न्यायालय पर साक्ष्य पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है।

    (3) विभिन्न अभिव्यक्तियां, जैसे, पर्याप्त और सम्मोहक कारण, अच्छे और पर्याप्त आधार, बहुत मजबूत परिस्थितियां, विकृत निष्कर्ष, स्पष्ट गलतियां, आदि का उद्देश्य दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है। ऐसी वाक्यांश रचनाएं साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने की न्यायालय की शक्ति को कम करने की बजाय दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने के लिए अपीलीय न्यायालय की अनिच्छा पर जोर देने के लिए भाषा के अतिरेक की प्रकृति में अधिक हैं।

    (4) अपीलीय न्यायालय को, हालांकि, यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले निर्दोषता की धारणा उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा, जब तक कि वह सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरे, अभियुक्त द्वारा दोषमुक्ति प्राप्त करने के बाद उसकी निर्दोषता की धारणा को ट्रायल कोर्ट द्वारा और अधिक पुष्ट और मजबूत किया जाता है।

    (5) यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं तो अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज दोषमुक्ति के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

    तदनुसार, अपील को अनुमति दी गई और दोषसिद्धि रद्द कर दी गई।

    केस टाइटल: रमेश और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य, आपराधिक अपील नंबर 1467/2012

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