Bilkis Bano Case : गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की
Shahadat
14 Feb 2024 10:20 AM IST
बिलकिस बानो मामले में ताजा घटनाक्रम में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। उक्त याचिका में 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के संबंध में राज्य सरकार के आचरण के संबंध में की गई कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियों को खारिज करने की मांग की गई।
राज्य सरकार ने जोर देकर कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के मई 2022 के फैसले के अनुसार कार्य कर रही है, जिसने उसे दोषियों में से एक के माफी आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था। गुजरात राज्य ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा कि जब वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा था तो उसे महाराष्ट्र राज्य के अधिकार क्षेत्र को 'हथियाने' वाला नहीं माना जा सकता।
उसका तर्क है कि राज्य ने अदालत के समक्ष लगातार यह कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत माफी याचिकाओं को संभालने के लिए महाराष्ट्र उपयुक्त सरकार है। इसके अतिरिक्त, गुजरात की याचिका पीड़िता बिलकिस बानो द्वारा एक अलग पुनर्विचार याचिका दायर करने पर प्रकाश डालती है, जिसमें तर्क दिया गया कि इस प्रक्रिया के माध्यम से सभी प्रासंगिक तथ्य अदालत में प्रस्तुत किए गए। इसमें यह भी ज़ोर देकर बताया गया कि इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली बानो की याचिका को स्पष्ट आदेश द्वारा खारिज किया गया। इसलिए पुनर्विचार दायर न करने के राज्य सरकार के फैसले को गलत काम या मिलीभगत की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
रिकॉर्ड में त्रुटियों का आरोप लगाते हुए याचिका में आगे कहा गया-
"इस अदालत द्वारा की गई अत्यधिक टिप्पणी कि गुजरात राज्य ने "मिलकर काम किया और [एक] आरोपी के साथ मिलीभगत की" न केवल अत्यधिक अनुचित है और मामले के रिकॉर्ड के खिलाफ है, बल्कि इससे राज्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस अदालत के ध्यान में लाए गए रिकॉर्ड की त्रुटियों को देखते हुए इस अदालत का हस्तक्षेप अनिवार्य है और यह अदालत 8 जनवरी, 2024 के अपने सामान्य अंतिम निर्णय और आदेश की समीक्षा करने में प्रसन्न हो सकती है।''
बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों की सजा रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि उसने उस दोषी के साथ मिलकर काम किया, जिसने अपनी समयपूर्व रिहाई पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश की मांग की। दोषी की रिट याचिका के जवाब में अदालत ने मई, 2022 में गुजरात राज्य को माफी याचिका पर विचार करने के लिए उपयुक्त सरकार माना था, जिससे घटनाओं की श्रृंखला शुरू हो गई, जिसके परिणामस्वरूप सभी 11 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि में कई हत्याओं और सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा पाने वाले इन दोषियों को गुजरात सरकार ने अगस्त, 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अब सामूहिक बलात्कार पीड़िता बिलकिस बानो के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्होंने उन्हें दी गई छूट पर सवाल उठाते हुए रिट याचिका दायर की।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने माना कि गुजरात राज्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के अर्थ के तहत उनकी माफी याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए 'उचित सरकार' नहीं थी, क्योंकि मुकदमा राज्य से बाहर महाराष्ट्र राज्य को स्थानांतरित कर दिया गया था। तदनुसार, छूट के आदेशों को रद्द कर दें।
अन्य आधार जिस पर माफी के आदेशों को अवैध पाया गया, वह है गुजरात सरकार द्वारा अपने विवेक का प्रयोग करते हुए और 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई का निर्देश देते हुए 'सत्ता का हड़पना' और 'विवेक का दुरुपयोग'। यह स्वीकार करते हुए कि मई 2022 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य को अपनी 1992 की छूट नीति के तहत दोषियों में से एक राधेश्याम शाह के माफी आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि आदेश में अदालत में धोखाधड़ी करके और भौतिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत या दबाकर राधेश्याम शाह द्वारा प्राप्त किया गया।
खंडपीठ ने कहा,
यह निर्णय निरर्थक था, क्योंकि यह धोखाधड़ी और प्रति इन्क्यूरियम के सिद्धांत से प्रभावित था। यह भी माना गया कि चूंकि यह आदेश 'गैर-स्थायित्व' और 'शून्यता' पाया गया, इसलिए इसका अनुपालन महाराष्ट्र राज्य से संबंधित अधिकार की शक्ति को हड़पने का उदाहरण कहा जा सकता है।
केस टाइटल- बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ एवं अन्य। | रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 491 2022