Bhima Koregaon Case : दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महेश राउत ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

Shahadat

14 Jun 2024 12:55 PM IST

  • Bhima Koregaon Case : दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए महेश राउत ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

    भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी महेश राउत ने अपनी दादी के अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस एजी मसीह की वेकेशन बेंच ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अनुरोध पर मामले की सुनवाई 21 जून तक के लिए स्थगित की।

    NIA के वकील ने निर्देश प्राप्त करने और तदनुसार जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

    न्यायालय को बताया गया कि अंतिम संस्कार 26 मई को था, जबकि शेष समारोह 27 जून को निर्धारित किए गए।

    राउत वन अधिकार कार्यकर्ता हैं। उन पर 2018 की भीमा कोरेगांव हिंसा में कथित माओवादी संबंधों के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 (UAPA Act) की धारा 15 के तहत 'आतंकवादी कृत्य' में शामिल होने का आरोप लगाया गया।

    सितंबर 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी थी, क्योंकि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। हालांकि, जमानत आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने रोक आदेश को बढ़ा दिया।

    अब मामले की सुनवाई 21 जून को होगी।

    केस टाइटल: राष्ट्रीय जांच एजेंसी बनाम महेश सीताराम राउत सीआरएल.ए. नंबर 003048/2023

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