वकील-ग्राहक विशेषाधिकार | सुप्रीम कोर्ट ने वकील के परिसर से मुवक्किल के दस्तावेजों की जब्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, का कठोर कार्रवाई पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

22 July 2024 3:59 PM IST

  • वकील-ग्राहक विशेषाधिकार | सुप्रीम कोर्ट ने वकील के परिसर से मुवक्किल के दस्तावेजों की जब्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, का  कठोर कार्रवाई पर रोक लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने आज एक एडवोकेट के परिसर में की गई तलाशी के बाद आयकर विभाग द्वारा मुवक्किल के दस्तावेजों को जब्त करने और नोटिस जारी करने को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने याचिका के लंबित रहने तक नोटिस के तहत बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए आदेश पारित किया। जस्टिस ओक ने कहा, "याचिका लंबित रहने तक, प्रतिवादी तलाशी के आधार पर याचिकाकर्ता को जारी किए गए नोटिस के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।"

    आयकर विभाग ने 3 नवंबर, 2023 को सुबह करीब 6:30 बजे याचिकाकर्ता-वकील के आवास पर तलाशी ली थी। अधिकारियों ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों से अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बंद करने और उन्हें सौंपने के लिए कहा। 6 नवंबर तक तलाशी जारी रही, लेकिन 3 नवंबर को ही एक अधिकारी याचिकाकर्ता के साथ फ्रीलांसर के तौर पर काम करने वाली महिला एडवोकेट के घर गया और उसे अपने साथ याचिकाकर्ता के कार्यालय में जाकर ताला खोलने के लिए मजबूर किया।

    आरोपों के अनुसार, महिला एडवोकेट और उसके परिवार के सदस्यों से भी अपने गैजेट बंद करने और उन्हें सौंपने के लिए कहा गया। जब उसे आयकर अधिकारी जबरन याचिकाकर्ता के कार्यालय ले गए, तो कोई भी महिला अधिकारी उनके साथ नहीं थी।

    कथित तौर पर, आयकर अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के घर और कार्यालय में मिले डिजिटल डेटा की प्रतियां भी ले लीं। इससे व्यथित होकर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और दावा किया कि तलाशी और जब्ती आयकर अधिनियम की धारा 132 के विपरीत है। उन्होंने जो मुद्दे उठाए, उनमें से एक अधिकारियों द्वारा तीसरे पक्ष/ग्राहकों से संबंधित डेटा जब्त करने और इस तरह वकील-ग्राहक विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के संबंध में था।

    सामग्री को देखने के बाद, हाईकोर्ट ने कहा कि तलाशी वैध रूप से शुरू की गई थी। याचिका का निपटारा कर दिया गया तथा जब्त दस्तावेजों के संबंध में विवेकपूर्ण तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करने का काम आयकर विभाग पर छोड़ दिया गया।

    हाईकोर्ट ने कहा,

    "याचिकाकर्ता, जो कि एक एडवोकेट है, लेकिन अधिनियम की धारा 132 के प्रावधान का प्रयोग करके वैध तरीके से तलाशी ली गई है तथा यह न्यायालय याचिकाकर्ता के मामले में तलाशी शुरू करने के संबंध में संतुष्ट है, इसलिए प्रतिवादी प्राधिकारियों में विवेक निहित है, जो कि आयकर विभाग के सर्वोच्च प्राधिकारी हैं, जो कि आपत्तिजनक दस्तावेजों को लेने या न लेने के लिए तलाशी का संचालन करते हैं तथा यदि इस विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो हमें उम्मीद है कि तलाशी के दौरान जिन तीसरे पक्षों के दस्तावेज पाए गए थे, उनके मामले में आगे कोई मुकदमा नहीं होगा"।

    इसके बाद, आयकर विभाग ने याचिकाकर्ता तथा उसके मुवक्किलों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश तथा उसके बाद के नोटिसों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

    वरिष्ठ एडवोकेट मुकुल रोहतगी याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए और आग्रह किया कि याचिकाकर्ता के परिसर में की गई तलाशी के बाद तीसरे पक्ष/ग्राहकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तथ्य पर हमला किया कि महिला एडवोकेट के परिसर में गए दो अधिकारी राइफल लेकर गए थे और उनके साथ कोई महिला अधिकारी नहीं थी।

    "...हमारे पास सभी तरह के मुवक्किल आते हैं, वे कानून के सही पक्ष में नहीं हैं...25 साल से यह व्यक्ति (याचिकाकर्ता) रिटर्न दाखिल कर रहा है...अब मुझे तलाशी के बाद, एक वकील के रूप में विभाग से नोटिस मिल रहे हैं...मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि केवल तलाशी के बाद मुझे दिए गए नोटिस लागू न किए जाएं"।

    इसके जवाब में, जस्टिस ओक ने अफसोस जताया कि आयकर प्राधिकरण ने खुद ही यह तय करने का विकल्प चुना कि वकील-ग्राहक विशेषाधिकार लागू है या नहीं। जब यह उल्लेख किया गया कि हाईकोर्ट ने विभाग को महिला एडवोकेट से माफी मांगने का निर्देश दिया था, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया गया, तो पीठ ने दर्ज किया कि विभाग शपथ पर बताएगा कि उक्त माफी मांगी गई है या नहीं।

    केस टाइटल: मौलीकुमार सतीशभाई शेठ बनाम आयकर अधिकारी मूल्यांकन इकाई 4(2)(6) और अन्य, एसएलपी(सी) संख्या 15471/2024

    Next Story