'कवच पर रेलवे के आश्वासन विश्वसनीय नहीं': रेल सुरक्षा मामले को फिर से खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Shahadat

19 July 2024 11:25 AM IST

  • कवच पर रेलवे के आश्वासन विश्वसनीय नहीं: रेल सुरक्षा मामले को फिर से खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

    हाल ही में कंचनजंगा एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में रेलवे को पूरे रेल नेटवर्क में "कवच" टक्कर रोधी प्रणाली (Anti-Collision System) लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई।

    याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह रेलवे से हाल ही में हुई रेल दुर्घटना के कारणों और कवच प्रणाली के बारे में विशेष जानकारी के बारे में स्पष्टीकरण मांगे।

    यह आवेदन एडवोकेट विशाल तिवारी ने अपनी पिछली जनहित याचिका को फिर से शुरू करने के लिए दायर किया, जिसे रेलवे द्वारा सुरक्षा बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त करने के बाद 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था। हालांकि, याचिकाकर्ता ने अब नई याचिका दायर की, जिसमें कोर्ट से हालिया दुर्घटना के मद्देनजर जनहित याचिका को फिर से खोलने का आग्रह किया गया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि मौजूदा उपाय अपर्याप्त हैं।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि जनहित याचिका के निपटारे के बाद 15 जून को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में दुखद रेल दुर्घटना हुई, जिसमें मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गई, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम नौ यात्रियों की मौत हो गई और 25 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    याचिकाकर्ता ने कहा,

    "भारत के विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा 15 अप्रैल, 2024 को दायर की गई स्थिति रिपोर्ट में दर्ज किए गए केंद्र और रेलवे द्वारा दिए गए आश्वासन, नवीनतम दुर्घटना के आलोक में स्पष्ट रूप से झूठे और भ्रामक प्रतीत होते हैं।"

    इस संबंध में याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि वह रेलवे से यह दिखाने के लिए कहे कि उनकी पिछली स्टेटस रिपोर्ट सत्य थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, नवीनतम दुर्घटना के कारणों के बारे में केंद्र और रेलवे से स्पष्टीकरण मांगना और कवच प्रणाली के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त करना और यह सवाल करना अनिवार्य है कि 17 जून, 2024 को जिस ट्रैक पर दुर्घटना हुई, वह कवच प्रणाली के अंतर्गत क्यों नहीं था।

    15 अप्रैल के आदेश में न्यायालय ने दर्ज किया था:

    "हम भारतीय रेलवे द्वारा उठाए गए उपर्युक्त कदमों की सराहना करते हैं। हम संतुष्ट हैं कि जनहित में इन कार्यवाहियों की शुरूआत ने उद्देश्य को प्राप्त किया और भारत संघ और रेलवे द्वारा मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया। हमारे पास इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि भारत संघ/भारतीय रेलवे भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और कवच प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए वांछित कदम उठाना जारी रखेगा, जैसा कि विशेषज्ञों द्वारा उचित पाया जा सकता है।"

    संयोग से यूपी के गोंडा में चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के कारण एक और रेल दुर्घटना हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई।

    केस टाइटल: विश्वल तिवारी बनाम भारत संघ एम.ए. संख्या/2024 रिट याचिका (सिविल) 245/2024

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