अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा, ध्रुव राठी का वीडियो रीट्वीट करना गलती थी, सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाई
Shahadat
26 Feb 2024 2:42 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (26 फरवरी) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत की कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) आईटी सेल से संबंधित कुछ आरोप लगाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वीडियो को रीट्वीट करने के लिए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में समन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने समन रद्द करने से इनकार करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के 5 फरवरी के फैसले को चुनौती देने वाली केजरीवाल की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई 11 मार्च तक के लिए स्थगित की। AAP सुप्रीमो द्वारा यह स्वीकार करने के बाद कि रीट्वीट गलती थी, अदालत ने शिकायतकर्ता को यह तय करने के लिए समय दिया कि क्या वह मामले को बंद करने के लिए सहमत है। इस बीच ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई न करने का निर्देश दिया गया।
सुनवाई के दौरान, मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि शिकायत पूरी तरह से रीट्वीट पर आधारित है और मूल शिकायत नौ महीने बाद दोबारा दर्ज होने से पहले वापस ले ली गई।
कहा गया,
"यह केवल एक्स पर रीट्वीट करने के लिए मानहानि का मामला है। इस शिकायत के तुरंत बाद प्री-समनिंग साक्ष्य दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद शिकायत वापस ले ली जाती है। घटना के नौ महीने बाद जब इसे दोबारा दाखिल किया गया तो यह दबा दिया गया कि मूल शिकायत वापस ले ली गई।"
सिंघवी ने कहा,
"यह सटीक रीट्वीट है। कोई जोड़ नहीं, कोई विलोपन नहीं। कुछ भी नहीं।"
जस्टिस खन्ना ने रीट्वीट के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु उठाने से पहले कहा,
प्रारंभिक वापसी के बाद शिकायत का तकनीकी बिंदु नोटिस जारी करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि रीट्वीट की व्याख्या करने के दो तरीके हो सकते हैं: समर्थन के रूप में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिली जानकारी को साझा करने के रूप में।
कहा गया,
"जब रीट्वीट की बात आती है तो इसे देखने के दो तरीके हो सकते हैं: एक है समर्थन। यदि यह समर्थन है तो इसके अपने परिणाम हो सकते हैं। इसे देखने का दूसरा तरीका यह है कि आपको इस पर कुछ मिला है। इंटरनेट पर या वेबसाइट पर और आप बस वह जानकारी साझा कर रहे हैं।"
सिंघवी ने कहा,
"यह तय करने योग्य सटीक बिंदु है। दुर्भाग्य से हाईकोर्ट ने रीट्वीट के पहले दृष्टिकोण को समर्थन के रूप में लिया।
जस्टिस खन्ना ने तर्क दिया,
"डॉ. सिंघवी, क्या ऐसे मामले में यह साक्ष्य का मामला नहीं होगा? एक आम व्यक्ति के लिए चाहे वह पहला मामला हो या दूसरा, यह ऐसा मामला होगा, जिसे साक्ष्य के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।"
सिंघवी ने संकेत दिया कि वह अदालत को इसके विपरीत मनाने में सक्षम होंगे, लेकिन उन्होंने अपने मुवक्किल की यह स्वीकार करने की इच्छा भी व्यक्त की कि रीट्वीट गलती थी।
कहा गया,
"यह स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है कि यह गलती थी। अगर वह जानता था कि इसके परिणाम ये होंगे।"
इस दलील के जवाब में पीठ ने शिकायतकर्ता से पूछा कि क्या वह केजरीवाल की इस स्वीकारोक्ति के मद्देनजर मामले को बंद करने के लिए तैयार होंगे कि उनका रीट्वीट गलती थी।
शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील राघव अवस्थी ने मामले को बंद करने के लिए सहमत होने से पहले निर्देश मांगे।
इसके बाद सिंघवी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष स्थगन का अनुरोध किया और कहा कि वे केजरीवाल पर तेजी से मुकदमा चला रहे हैं।
उन्होंने कहा गया,
"वे उस पर बहुत तेजी से मुकदमा चला रहे हैं। वे इसे तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम ट्रायल कोर्ट के समक्ष स्थगन का अनुरोध करेंगे। उन्हें सहमत होने दीजिए..."
अवस्थी ने जवाब दिया,
"अगर मामला अगले सप्ताह सूचीबद्ध होता है तो हम स्थगन के लिए सहमत होंगे।"
जस्टिस खन्ना ने कहा कि केजरीवाल जिस पद पर हैं, उसे देखते हुए उन्हें फिलहाल अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। सिंघवी ने इस आश्वासन के लिए आभार व्यक्त किया, लेकिन साथ ही कहा, "मैं कुछ और कह रहा हूं। चुनाव के संदर्भ में वे सुनवाई में तेजी ला रहे हैं..."
अवस्थी ने विरोध किया। उन्होंने कहा,
"मुझे नहीं लगता कि यह मकसद मुझ पर थोपा जा सकता है।"
बातचीत को ख़त्म करने का संकेत देते हुए जस्टिस खन्ना ने हस्तक्षेप करते हुए कहा,
"वह ऐसा नहीं कह रहे हैं। आप भी कृपया इस बात की सराहना करें कि उन्होंने आगे आकर वही कहा है, जो उन्होंने कहा है। मत बनो..."
इसके बाद न्यायाधीश ने सुनवाई को 11 मार्च सोमवार तक के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया, जिससे शिकायतकर्ता के वकील को मामले को बंद करने के मुद्दे पर 'निर्देश लेने' की अनुमति मिल गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इस मामले को अंतरिम अदालत में सुनवाई नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा,
"सोमवार, 11 मार्च को फिर से सूचीबद्ध करें। इस बीच मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा नहीं उठाया जाएगा।"
केस टाइटल- अरविंद केजरीवाल बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 2413/2024