JJ Act | प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील बाल न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य, सेशन कोर्ट के समक्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

13 May 2024 4:59 AM GMT

  • JJ Act | प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील बाल न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य, सेशन कोर्ट के समक्ष नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेजे अधिनियम, 2015 (JJ Act) की धारा 101(2) के तहत किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के प्रारंभिक मूल्यांकन आदेश के खिलाफ अपील 'बाल न्यायालय' के समक्ष दायर की जाएगी, यदि बाल न्यायालय है, सेशन कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद उपलब्ध है।

    JJ Act, 2025 और किशोर न्याय मॉडल नियम, 2016 के प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ते हुए जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि एक बार बच्चों की अदालत उपलब्ध होने के बाद सेशन कोर्ट के अस्तित्व के बावजूद, अपील की जा सकती है। धारा 101(2) को बाल न्यायालय के समक्ष प्राथमिकता दी जाएगी।

    निर्णय में कहा गया,

    “एक्ट और 2016 के नियमों के उपरोक्त प्रावधानों को संयुक्त रूप से पढ़ने से हमारी राय में जहां भी 'बाल न्यायालय' या 'सेशन कोर्ट' शब्दों का उल्लेख किया गया, दोनों को वैकल्पिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए। इस अर्थ में कि बाल न्यायालय उपलब्ध है, भले ही अपील को सेशन कोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य कहा जाता है, इस पर बाल न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है। जबकि जहां कोई बाल न्यायालय उपलब्ध नहीं है, वहां शक्ति का प्रयोग सेशन कोर्ट द्वारा किया जाना है।''

    JJ Act की धारा 101(2) में प्रावधान है कि एक्ट की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद बोर्ड द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट के समक्ष सुनवाई योग्य है। यहां बाल न्यायालय शब्द का उल्लेख नहीं है।

    अदालत ने कहा कि 'सेशन कोर्ट' और 'बाल न्यायालय' शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जहां बाल न्यायालय स्थापित नहीं है, वहां अपील सेशन कोर्ट के समक्ष की जाएगी। हालांकि, जहां बाल न्यायालय स्थापित है, वहां धारा 101(2) के तहत अपील की सुनवाई योग्य होने के बावजूद, सेशन कोर्ट के समक्ष अपील की जाएगी। बाल न्यायालय के समक्ष प्राथमिकता दी जाए।

    “बाल न्यायालय' को अधिनियम की धारा 2(20) में परिभाषित किया गया, जिसका अर्थ है 2005 अधिनियम के तहत स्थापित न्यायालय या 2012 अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय। जहां ऐसी अदालतें मौजूद नहीं हैं, सेशन कोर्ट के पास अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र होगा। इसका मतलब यह है कि बाल न्यायालय और सेशन कोर्ट के पीठासीन अधिकारी को एक ही ब्रैकेट में रखा गया। इस प्रस्ताव में कोई संदेह नहीं है कि सेशन जज में एडिशनल सेशन जज भी शामिल होगा।”

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