2021 में AOR Exam के लिए किए गए प्रयास को एक प्रयास के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि यह COVID वर्ष था: चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़
Praveen Mishra
17 May 2024 8:36 PM IST
चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में AOR Exam में किए गए प्रयास को एक प्रयास के रूप में नहीं मानने का निर्णय लिया है क्योंकि यह COVID-19 महामारी की अवधि के दौरान था।
चीफ़ जस्टिस ने जस्टिस एएस बोपन्ना के लिए विदाई समारोह के दौरान यह घोषणा की।
उन्होंने कहा, 'हमने एक फैसला लिया है और मुझे यकीन है कि बोपन्ना वास्तव में वकील और जनता के न्यायाधीश हैं। हमने आज फैसला किया है कि एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा के लिए 2021 (कोविड वर्ष) के दौरान एक प्रयास के रूप में नहीं माना जाएगा, ताकि जो वकील परीक्षा के लिए फिर से उपस्थित होने की क्षमता खो चुके हों, वे अब उपस्थित होने के पात्र होंगे। कोविड साल होने के बाद कोविद"
AOR Exam के संबंध में विनियमों के अनुसार, AOR Exam के लिए उपस्थित होने की वर्तमान संभावना पांच है। हालांकि, 2021 में आयोजित परीक्षा को एक अवसर के रूप में नहीं माना जाएगा, "एक बार की छूट" के रूप में, पात्र उम्मीदवारों को एक और मौका दिया जाएगा।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट (17 मई को) ने एक सर्कुलर भी जारी किया है:
"AOR Exam के संबंध में विनियमों का विनियमन 11 (iv) निम्नानुसार है।
"एक उम्मीदवार को परीक्षा में पांच से अधिक अवसरों की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा में किसी भी एक पेपर में उपस्थिति को एक मौका माना जाएगा।
हालांकि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कोविड महामारी ने वर्ष 2020 और 2021 में दुनिया को प्रभावित किया, सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दिसंबर, 2021 में आयोजित एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा को विनियमन 11 (iv) के तहत अनुमेय पांच अवसरों की गणना करते समय एक अवसर के रूप में नहीं माना जाएगा। तदनुसार, एक बार की छूट के रूप में, पात्र उम्मीदवारों को उनके अंतिम परीक्षा में उनके परिणाम के आधार पर एक और मौका दिया जाएगा।
जैसा कि आगे निर्देश दिया गया है, AOR Exam -दिसंबर, 2021 में अनुमेय पांच अवसरों की गिनती करते समय किए गए प्रयास की गैर-गणना के संबंध में यह एकमुश्त छूट, एक मिसाल के रूप में नहीं मानी जाएगी और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड परीक्षा के संबंध में विनियमों के विनियमन 11 (iv) में निहित प्रावधान आने वाले वर्षों में आयोजित होने वाली AOR Exams में सभी संभावित उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होंगे।