केवल राज्य के इस दावे पर कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

12 March 2024 7:10 AM GMT

  • केवल राज्य के इस दावे पर कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिरासत में पूछताछ के लिए राज्य को आरोपी की हिरासत की आवश्यकता है।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा,

    “इसमें कोई दो राय नहीं कि हिरासत में पूछताछ कथित अपराध की जांच के प्रभावी तरीकों में से एक है। यह भी उतना ही सच है कि सिर्फ इसलिए कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप में किसी आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता, यदि अपराध गंभीर प्रकृति के हैं। हालांकि, अग्रिम जमानत की याचिका का विरोध करते समय राज्य की ओर से केवल यह दावा करना कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है, पर्याप्त नहीं होगा। राज्य को प्रथम दृष्टया यह बताना होगा कि जांच के उद्देश्य से आरोपी से हिरासत में पूछताछ क्यों आवश्यक है।''

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध नहीं कर सकता, जब तक कि राज्य यह साबित नहीं कर देता कि जांच के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ क्यों आवश्यक है।

    इसके अलावा, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ इसलिए कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, यह अदालत को आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार नहीं करेगा।

    अदालत ने कहा,

    "यह भी उतना ही सच है कि सिर्फ इसलिए कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, यह अपने आप में किसी आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता है यदि अपराध गंभीर प्रकृति के हैं।"

    ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा आरोपी/अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद उसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419, 465, 468 और 471 के सपठित धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7-सी के तहत किए गए अपराधों के संबंध में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की।

    यह देखने के बाद कि आरोपी जांच में शामिल हो गया और उसके बयान दर्ज किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने का फैसला किया।

    अदालत ने कहा,

    “एक अच्छा आधार, जिसने हमें अपीलकर्ता के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया, वह यह है कि अपीलकर्ता पहले ही जांच में शामिल हो चुका है। उन्होंने अब तक जांच में सहयोग किया है।”

    केस टाइटल: अशोक कुमार बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़

    Next Story