न्यायालय कानून के शासन वाले देश में इस तरह की विध्वंस धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता: बुलडोजर कार्रवाही पर बोला सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

13 Sept 2024 10:24 AM IST

  • न्यायालय कानून के शासन वाले देश में इस तरह की विध्वंस धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता: बुलडोजर कार्रवाही पर बोला सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अपराध में कथित संलिप्तता कानूनी रूप से निर्मित संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है। न्यायालय कानून के शासन वाले देश में इस तरह की विध्वंस धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

    न्यायालय ने कहा,

    “ऐसे देश में जहां राज्य की कार्रवाइयां कानून के शासन द्वारा संचालित होती हैं, वहां परिवार के किसी सदस्य द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए परिवार के अन्य सदस्यों या उनके कानूनी रूप से निर्मित आवास के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। अपराध में कथित संलिप्तता संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है। इसके अलावा कथित अपराध को न्यायालय में उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए। न्यायालय ऐसे विध्वंस धमकियों से अनभिज्ञ नहीं हो सकता, जो ऐसे देश में अकल्पनीय हैं, जहां कानून सर्वोच्च है। अन्यथा ऐसी कार्रवाइयों को देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है।”

    जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने व्यक्ति की याचिका पर चार सप्ताह में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें परिवार के एक सदस्य के अपराध में कथित रूप से शामिल होने के कारण नगर निगम अधिकारियों द्वारा उसके परिवार के घर को ध्वस्त करने की संभावना के खिलाफ याचिका दायर की गई।

    अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की संपत्ति के संबंध में यथास्थिति तब तक बनाए रखी जाए, जब तक कि अगले आदेश जारी न हो जाएं।

    1 सितंबर, 2024 को याचिकाकर्ता के परिवार के एक सदस्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद नगर निगम अधिकारियों ने कथित तौर पर याचिकाकर्ता के आवास को ध्वस्त करने की धमकी दी। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता के लिए सीनियर वकील इकबाल सैयद ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश पर प्रकाश डाला, जिसमें संकेत दिया गया कि विध्वंस की इसी तरह की धमकियों को पूरे भारत में कार्रवाई के साथ संबोधित किया जाएगा।

    सैयद ने राजस्व रिकॉर्ड का हवाला दिया, जिसमें दिखाया गया कि याचिकाकर्ता खेड़ा जिले के काठलाल गांव में जमीन का सह-मालिक है। उन्होंने 21 अगस्त, 2004 को काठलाल ग्राम पंचायत के एक प्रस्ताव का भी हवाला दिया, जिसमें जमीन पर आवासीय घरों के निर्माण की अनुमति दी गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका परिवार करीब दो दशक से इन घरों में रह रहा है।

    सैयद ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने 6 सितंबर, 2024 को नाडियाड, खेड़ा जिले के डिप्टी एसपी को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 333 के तहत शिकायत दर्ज कराई। याचिकाकर्ता ने शिकायत में कहा कि आरोपी के खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता के कानूनी रूप से निर्मित और कब्जे वाले आवास को धमकाने या ध्वस्त करने का कोई कारण नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि किसी भी कथित आपराधिक गतिविधि को उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए संबोधित किया जाना चाहिए। इस तरह के विध्वंस की धमकियां कानून के शासन के विपरीत हैं।

    हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की अन्य पीठ ने आपराधिक आरोपों के आधार पर संपत्तियों के विध्वंस के बारे में चिंता व्यक्त की।

    2 सितंबर, 2024 को जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने "बुलडोजर कार्रवाई" को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच में संकेत दिया कि न्यायालय दंडात्मक उपाय के रूप में अधिकारियों द्वारा घरों को ध्वस्त करने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने पर विचार कर रहा है।

    केस टाइटल- जावेदअली महेबुबमिया सैय्यद बनाम गुजरात राज्य और अन्य।

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