BREAKING| 'कुत्तों के काटने के मामलों में खतरनाक वृद्धि': सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस अड्डों आदि के परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया

Shahadat

7 Nov 2025 3:00 PM IST

  • BREAKING| कुत्तों के काटने के मामलों में खतरनाक वृद्धि: सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों, बस अड्डों आदि के परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया

    "कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि" को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि हर शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सार्वजनिक खेल परिसरों, बस अड्डों और डिपो, रेलवे स्टेशनों आदि में आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए उचित बाड़ लगाई जाए।

    संबंधित स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे ऐसे संस्थानों/क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को उठाएं और पशु जन्म नियंत्रण नियमों के अनुसार टीकाकरण और नसबंदी के बाद उन्हें निर्दिष्ट कुत्ता आश्रयों में पहुंचाएं। कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि इन क्षेत्रों से उठाए गए आवारा कुत्तों को उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जहां से उन्हें उठाया गया था।

    कोर्ट ने कहा,

    "ऐसा करने की अनुमति देने से ऐसे संस्थानों को आवारा कुत्तों की उपस्थिति से मुक्त करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।"

    जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आवारा कुत्तों के मामले में यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि स्थानीय निकाय समय-समय पर निरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे परिसरों में आवारा कुत्तों का कोई निवास स्थान न हो।

    आदेश सुनाए जाने के बाद सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर, करुणा नंदी आदि ने पीठ से आदेश पर हस्ताक्षर करने से पहले उनकी दलीलों पर विचार करने का आग्रह किया। नंदी ने कहा कि अगर कुत्तों को हटाया गया तो उसी स्थान पर नए कुत्ते आ जाएंगे। हालांकि, पीठ ने दलीलों पर विचार करने से इनकार किया।

    सड़कों और एक्सप्रेसवे से आवारा मवेशियों को हटाने के निर्देश

    कोर्ट ने सड़कों और राजमार्गों से आवारा मवेशियों और अन्य जानवरों को हटाने के निर्देश भी पारित किए। कोर्ट ने राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से आवारा मवेशियों और अन्य जानवरों को हटाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों की पुष्टि की।

    कोर्ट ने कहा,

    "राजमार्गों/सड़कों/एक्सप्रेसवे पर पाए जाने वाले सभी जानवरों, जिनमें मवेशी भी शामिल हैं, को तुरंत हटाने के लिए एक संयुक्त समन्वित अभियान चलाया जाएगा।"

    जानवरों को गोशालाओं या आश्रय गृहों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

    कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा,

    "सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। अन्यथा, अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। निर्देशों को लागू करने के लिए विकसित तंत्र का संकेत देते हुए 8 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जानी है।"

    Case Title: IN RE : 'CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE', SMW(C) No. 5/2025

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