गलत तरीके से बर्खास्तगी के खिलाफ कुछ मामलों में पिछले वेतन के साथ बहाली की तुलना में एकमुश्त मुआवजा बेहतर उपाय हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

17 Feb 2025 12:21 PM IST

  • गलत तरीके से बर्खास्तगी के खिलाफ कुछ मामलों में पिछले वेतन के साथ बहाली की तुलना में एकमुश्त मुआवजा बेहतर उपाय हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ मामलों में गलत तरीके से बर्खास्तगी के मामले में पिछले वेतन के साथ बहाली की तुलना में एकमुश्त मुआवजा देना अधिक उचित उपाय हो सकता है। ऐसे मुआवजे का निर्देश देते समय अदालतों को कर्मचारी और नियोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने दृष्टिकोण को उचित ठहराना आवश्यक है।

    दीपाली गुंडू सुरवासे बनाम क्रांति जूनियर अध्यापक महाविद्यालय, (2013) 10 एससीसी 324 सहित कई मामलों पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि बर्खास्त कर्मचारी को पिछले वेतन का भुगतान करने का आदेश देना स्वतः राहत नहीं है। कोर्ट को यह पता लगाना होगा कि बर्खास्त कर्मचारी बर्खास्तगी के बाद लाभकारी रूप से कार्यरत था या नहीं।

    कोर्ट ने कहा,

    “यदि कर्मचारी किसी लाभकारी रोजगार को स्वीकार करता है और प्राप्त पारिश्रमिक के विवरण के साथ रोजगार का विवरण देता है, या, यदि कर्मचारी दलील देकर दावा करता है कि वह लाभकारी रोजगार में नहीं था, लेकिन नियोक्ता दलील देता है और अदालत की संतुष्टि के लिए अन्यथा साबित करता है तो बहाली पर दिए जाने वाले पिछले वेतन की मात्रा वास्तव में अदालत के विवेक के दायरे में है।”

    आगे कहा गया,

    “हम यह जोड़ना चाहते हैं कि अदालतों के सामने ऐसे मामले आ सकते हैं, जहां पिछले वेतन के साथ बहाली के बजाय एकमुश्त मुआवजा देना अधिक उपयुक्त उपाय हो सकता है। अदालतें ऐसे मामलों में अपने दृष्टिकोण के लिए औचित्य प्रदान करते हुए कर्मचारी के साथ-साथ नियोक्ता के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे एकमुश्त मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दे सकती हैं।”

    हालांकि, इसे निर्धारित करते समय अदालतें यह भी ध्यान में रख सकती हैं कि कर्मचारी अपनी समाप्ति के बाद कुछ समय के लिए बेरोजगार था या नहीं। इसके अलावा, क्या उन्होंने केवल जीवनयापन के लिए ही वह रोजगार लिया था। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई और उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप, जब मामला श्रम न्यायालय के समक्ष पहुंचा तो उसने पाया कि की गई जांच निष्पक्ष थी। हाईकोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की।

    बता दें कि जब ये कार्यवाही लंबित थी, तब दावेदारों द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष मामला शुरू किया गया। उपरोक्त न्यायालयों के समक्ष अपने प्रस्तुतीकरण के विपरीत निगम ने न्यायाधिकरण के समक्ष तर्क दिया कि यह दुर्घटना एक लॉरी चालक के कारण हुई। यहां तक ​​कि न्यायाधिकरण ने भी पाया कि दुर्घटना लॉरी के तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई। इसे देखते हुए प्रतिवादी ने अपने समीक्षा क्षेत्राधिकार में फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बार हाईकोर्ट ने पुनर्विचार की अनुमति दी। इसे चुनौती देते हुए वर्तमान अपील दायर की गई।

    जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि "निगम ने गलत सुझाव देने का दुस्साहस किया और सप्रेसियो वेरी निर्विवाद है।" जबकि सप्रेसियो फाल्सी का मतलब गलत प्रतिनिधित्व है, सप्रेसियो वेरी का मतलब सच्चाई को दबाना है।

    विस्तार से बताते हुए कोर्ट ने पाया कि श्रम न्यायालय के समक्ष निगम ने जोरदार तरीके से दावा किया कि प्रतिवादी ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर गलत आचरण किया। हालांकि, ट्रिब्यूनल के समक्ष इसका रुख इसके विपरीत था। इस प्रकार, गलत प्रतिनिधित्व किया गया, जिसके परिणामस्वरूप गलत सुझाव दिया गया।

    न्यायालय ने कहा,

    "इसके अलावा, श्रम न्यायालय के समक्ष एमएसीटी के समक्ष कार्यवाही के परिणाम का खुलासा न करने के कारण यह और भी अधिक स्पष्ट है कि लिखित बयान में दिए गए संस्करण और किसी भी दायित्व से खुद को मुक्त करने के लिए अपनी ओर से पेश किए गए तर्क के आधार पर यह यात्रियों को कोई मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं पाया गया, जो या तो मर गए या घायल हो गए, निगम भी सप्रेसियो वेरी का दोषी है।"

    इसने यह भी कहा कि यद्यपि साक्ष्य का कानून औद्योगिक न्यायनिर्णयन पर लागू नहीं होता, लेकिन प्राकृतिक न्याय सहित सामान्य सिद्धांत लागू होते हैं। श्रम न्यायालय के समक्ष निगम ने जिस तरह से व्यवहार किया, वह किसी कानून के अनुरूप नहीं है। महादेव के साथ अपने व्यवहार में यह निष्पक्ष नहीं रहा है।

    इसने यह भी कहा कि निगम ने जानबूझकर एमएसीटी अवार्ड का उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार, कानून की अदालत से प्रासंगिक सामग्री को सक्रिय रूप से दबा दिया।

    इसने आगे कहा:

    "श्रम न्यायालय और एमएसीटी के समक्ष निगम द्वारा अपनाए गए रुख की विरोधाभासी प्रकृति से यह पता चलता है कि निगम एक ही मुद्दे पर अनुमोदन और निंदा करने का प्रयास कर रहा है। यदि निगम को अपने हितों के अनुरूप अपने रुख को बदलने की अनुमति दी जाती है तो यह महादेव के लिए बहुत बड़ा पूर्वाग्रह पैदा करेगा।"

    न्यायालय ने यह भी बताया कि यद्यपि चालक लॉरी से टक्कर से पहले आठ टक्करों में शामिल था, लेकिन केवल वर्तमान मामले में ही निगम ने उसे बर्खास्त किया।

    इस पर आधारित न्यायालय ने बकाया वेतन पर उपरोक्त टिप्पणियां कीं। साक्ष्य के बोझ के बारे में बोलते हुए न्यायालय ने कहा कि कुछ उदाहरणों के अनुसार, यह साबित करना कर्मचारी पर निर्भर है कि उसे लाभकारी रूप से रोजगार नहीं मिला है। हालांकि, न्यायालय ने इस मामले में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17-बी का हवाला दिया, जो कर्मचारी के बकाया वेतन के अधिकार के बारे में बात करती है। इसके अनुसार, नियोक्ता को न्यायालय को यह संतुष्ट करना होगा कि बकाया वेतन में राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए।

    न्यायालय ने आगे कहा,

    “हमें कोई कारण नहीं दिखता कि इसी तरह का दृष्टिकोण क्यों नहीं अपनाया जा सकता। कर्मचारी द्वारा अपनी गैर-नौकरी का दावा करने के बाद और यदि नियोक्ता यह दावा करता है कि कर्मचारी समाप्ति की तिथियों और प्रस्तावित बहाली के बीच लाभकारी रूप से कार्यरत था तो इस तरह के दावे को साबित करने के लिए सबूत का दायित्व नियोक्ता पर आ जाएगा, जिसमें इस प्रमुख सिद्धांत को ध्यान में रखा जाएगा कि 'जो दावा करता है उसे साबित करना होगा। हालांकि, यह प्राथमिक है लेकिन इसे फिर से कहने की आवश्यकता है कि जबकि पूर्ण पिछला वेतन देना सामान्य नियम है, नियोक्ता द्वारा पिछले वेतन का बोझ उठाने के बोझ से बचने के लिए पर्याप्त सबूत के साथ एक असाधारण मामला स्थापित किया जाना चाहिए।''

    इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि हालांकि चालक दैनिक वेतन के आधार पर कार्यरत था, लेकिन वह स्थायी रोजगार हासिल करने में असमर्थ था। इसे देखते हुए, न्यायालय ने 100% पिछले वेतन के विवादित आदेश को संशोधित किया और प्रतिवादी की समाप्ति की तिथि से उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक पिछले वेतन का 75% प्रदान किया। इसके साथ ही प्रतिवादी पूर्ण टर्मिनल लाभों का भी हकदार था। इस प्रकार, इस सीमा तक विवादित आदेश को संशोधित करने के बाद अपील का निपटारा किया गया।

    केस टाइटल: महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम महादेव कृष्ण नाइक

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