अवमानना ​​नोटिस के बाद विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन ने भविष्य में न्यायालय के काम से विरत न रहने का वचन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिया

Shahadat

13 Sept 2024 10:45 AM IST

  • अवमानना ​​नोटिस के बाद विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन ने भविष्य में न्यायालय के काम से विरत न रहने का वचन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिया

    अवमानना ​​नोटिस के अनुसरण में विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया, जिसमें यह वचन दिया गया कि वह भविष्य में वकीलों का बहिष्कार नहीं करेगा और/या उन्हें न्यायालय के काम से विरत रहने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा।

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने जुलाई में एसोसिएशन को न्यायालय के काम से विरत रहने और इस प्रकार विशाखापत्तनम में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) को काम करने से रोकने के लिए अवमानना ​​नोटिस जारी किया।

    यह आदेश याचिकाकर्ता की रिट याचिका का निपटारा करने वाले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी में पारित किया गया, जिसमें दावा किया गया कि DRT ने अत्यावश्यकता के बावजूद 2022 के उसके प्रतिभूतिकरण आवेदन पर विचार नहीं किया।

    उल्लेखनीय है कि विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन ने बार-बार न्यायालय के काम से विरत रहने का आह्वान किया। अब एसोसिएशन ने अपने सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से हलफनामा दायर किया, जिसमें यह वचन दिया गया कि भविष्य में उसके द्वारा कोई बहिष्कार आह्वान नहीं किया जाएगा।

    हलफनामे में कहा गया कि एसोसिएशन की वर्तमान कार्यकारी समिति ने 10 अप्रैल, 2024 को कार्यभार संभाला और बहिष्कार आह्वान पिछली कार्यकारी समिति (दिसंबर, 2023 से जनवरी, 2024 के बीच) द्वारा किए जाने का संकल्प लिया गया।

    जैसा भी हो, जैसा कि न्यायालय ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, कार्यकारी समिति ने एक बैठक की, जहां इसने "भविष्य में किसी भी समय न्यायालयों का बहिष्कार न करने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया।"

    एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया,

    "मैं इस बात की पुष्टि, कथन और वचन देता हूं कि विशाखापत्तनम बार एसोसिएशन इसके बाद और भविष्य में भी न्यायालयों का बहिष्कार करने या उनसे दूर रहने के लिए प्रोत्साहित या आह्वान नहीं करेगा।"

    न्यायालय से वचन स्वीकार करने की प्रार्थना के साथ एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि अवमानना ​​नोटिस को खारिज कर दिया जाए।

    केस टाइटल: सुपरविज़ प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य, विशेष अपील अनुमति (सी) संख्या 11029/2024

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