घर से चलने वाला वकील का दफ्तर व्यावसायिक भवन के रूप में प्रॉपर्टी टैक्स के अधीन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

26 Jan 2024 10:23 AM IST

  • घर से चलने वाला वकील का दफ्तर व्यावसायिक भवन के रूप में प्रॉपर्टी टैक्स के अधीन नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आवासीय भवन में चलने वाला वकील का कार्यालय दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत "व्यावसायिक भवन" के रूप में प्रॉपर्टी टैक्स के अधीन नहीं है।

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने पुष्टि की कि वकीलों की व्यावसायिक गतिविधि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या व्यावसायिक गतिविधि की श्रेणी में नहीं आती। वकीलों की फर्म "व्यावसायिक प्रतिष्ठान" नहीं है।

    खंडपीठ ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर एसएलपी खारिज करते हुए टिप्पणी की,

    "इस मामले के तथ्यों और वकीलों की "पेशेवर गतिविधि" के संदर्भ में आक्षेपित फैसले के पैराग्राफ 15 और 16 में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। विशेष अनुमति याचिका है, इसलिए खारिज की जाती है।''

    दिल्ली हाईकोर्ट एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें कहा गया कि वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं पेशेवर गतिविधियां हैं। इसलिए उन्हें व्यवसायिक प्रतिष्ठान की श्रेणी के अंतर्गत टैक्स लगाने के लिए वर्गीकृत, श्रेणीबद्ध या विषयगत नहीं किया जा सकता

    यह मुद्दा 2013 में उठा जब SDMC ने अपने आवासीय परिसर के हिस्से में कार्यालय चलाने वाले वकील को प्रॉपर्टी टैक्स की मांग करते हुए नोटिस जारी किया।

    SDMC की कार्रवाई के खिलाफ वकील की चुनौती स्वीकार करते हुए एकल पीठ ने कहा था,

    "इस न्यायालय की राय में कोई परिसर सिर्फ इसलिए व्यावसायिक आधार नहीं बन जाएगा, क्योंकि वकील ने अपनी कार्यालय फ़ाइल पढ़ी या अपने निवास पर कुछ आधिकारिक काम किया।"

    निगम ने इसे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी।

    उसमें अन्य बातों के अलावा, MDC ने प्रस्तुत किया कि वकील की सेवाएं व्यावसायिक गतिविधि के क्षेत्र में आती हैं। व्यावसायिक गतिविधि के लिए उपयोग की जाने वाली इमारत का हिस्सा 'व्यावसायिक भवन' की परिभाषा के अंतर्गत आएगा।

    इसके विपरीत, प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि "टैक्स लगाने की शक्ति व्यक्त की जानी चाहिए; अन्यथा, टैक्स लगाने की कोई शक्ति नहीं है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (डीएमसी अधिनियम) के तहत आवासीय भवनों में की जाने वाली "व्यावसायिक गतिविधियों" पर टैक्स लगाने की कोई शक्ति नहीं है।

    जस्टिस नजमी वज़ीरी और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की हाईकोर्ट की खंडपीठ माना कि जहां तक प्रासंगिक क़ानून में वकीलों की "व्यावसायिक गतिविधि" को "व्यावसायिक गतिविधि" के रूप में शामिल नहीं किया गया तो पूर्व पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता।

    कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 116 ए (1) की भाषा में व्यावसायिक गतिविधियों पर कर शामिल नहीं है।

    इससे संकेत लेते हुए हाईकोर्ट ने सखाराम नारायण खेरडेकर बनाम सिटी ऑफ नागपुर कॉर्पोरेशन एंड अन्य, एआईआर 1964 बॉम्बे 200 में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया।

    इसमें यह स्पष्ट रूप से माना गया कि वकीलों की व्यावसायिक गतिविधियों का निर्वहन नहीं होगा। "व्यवसाय" अभिव्यक्ति के अंतर्गत कवर किया जाएगा और न ही यह व्यावसायिक प्रतिष्ठान होगा।

    इस प्रकार, न्यायालय ने राय दी कि कराधान क़ानून की सख्त व्याख्या का नियम लागू किया जाना चाहिए। क़ानून के किसी भी व्युत्पन्न अर्थ या किसी इरादे को पढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है।

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