Actress Sexual Assault Case: सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से ट्रायल में जांच किए जाने वाले गवाहों की संख्या पूछी
Shahadat
27 Aug 2024 12:25 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 अगस्त) को एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले (Actress Sexual Assault Case) में जांच किए जाने वाले गवाहों की संख्या के बारे में केरल राज्य से जानकारी मांगी।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने राज्य के वकील से मुख्य आरोपी सुनील एनएस, जिसे पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता है, की जमानत याचिका पर विचार करते समय इस पहलू पर निर्देश मांगने को कहा।
इस मामले में प्रमुख मलयालम एक्टर दिलीप पर फरवरी 2017 में कोच्चि के बाहरी इलाके में चलती गाड़ी में एक्ट्रेस के अपहरण और यौन उत्पीड़न के पीछे साजिशकर्ता के रूप में आरोप लगाया गया।
पल्सर सुनी के वकील एडवोकेट श्रीराम परक्कट ने खंडपीठ को बताया कि दिलीप के वकील पिछले 95 दिनों से एक अभियोजन गवाह (पीडब्लू-261) से जांच कर रहे हैं।
जस्टिस ओका ने इस पर राज्य से पूछा,
"वह (पुलसर सुनी) सात साल से हिरासत में है। मुकदमे में क्या प्रगति हुई है?"
खंडपीठ ने राज्य के वकील को निर्देश प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। राज्य को दो सप्ताह के भीतर उक्त अभियोजन गवाह के बयान की कॉपी रिकॉर्ड पर रखने के लिए भी कहा गया।
सुप्रीम कोर्ट मुकदमे की प्रगति की निगरानी कर रहा है, समय-समय पर ट्रायल जज से स्टेटस रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है। 08.05.2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए निर्देश दिया कि ट्रायल 31.07.2023 तक पूरा किया जाए।
अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने समय-सीमा को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया था।
केस टाइटल: सुनील एन एस बनाम केरल राज्य | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 11147/2024