Actor Sexual Assault Case | सुप्रीम कोर्ट ने 'प्रभावशाली आरोपी' दिलीप द्वारा लंबी क्रॉस एक्जामिनेशन पर चिंता जताई
Shahadat
17 Sept 2024 6:25 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी मलयालम एक्टर दिलीप द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाह से लंबी क्रॉस एक्जामिनेशन पर चिंता जताई।
मुख्य आरोपी पल्सर सुनी की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने मुकदमे की धीमी प्रगति पर ध्यान दिया।
सुनी का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने तर्क दिया कि सह-आरोपी प्रभावशाली अभिनेता (दिलीप) को गवाह (जांच अधिकारी) से 95 दिनों तक क्रॉस एक्जामिनेशन करने की अनुमति दी गई, जिसके कारण 1,800 पृष्ठों की गवाही हुई और राज्य ने इतनी लंबी क्रॉस एक्जामिनेशन पर एक भी आपत्ति नहीं जताई।
जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,
"हम सोच रहे हैं कि एक प्रभावशाली आरोपी, वह एक गवाह से 1,800 पृष्ठों तक क्रॉस एक्जामिनेशन करता है, वह कितने दिनों तक बहस करेगा?"
खंडपीठ ने यह भी बताया कि सुनी पहले से ही साढ़े सात साल से अधिक समय से हिरासत में है।
जस्टिस ओक ने आगे बताया कि अभियोजन पक्ष ने 261 गवाहों से पूछताछ की है।
उन्होंने कहा,
"सीआरपीसी की धारा 313 के तहत भी जांच में महीनों लगेंगे। अभियोजन पक्ष के 260 से अधिक गवाहों से पूछताछ की गई, जो कुछ भी वे प्रत्येक आरोपी के खिलाफ कहते हैं, उसे प्रत्येक आरोपी के सामने रखना होगा। वह कब तक इस तरह से जारी रह सकता है?"
केरल राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष ने गवाहों की जांच पूरी की और मामला बंद कर दिया।
आदेश सुनाने के बाद जस्टिस ओक ने टिप्पणी की कि आरोपी व्यक्तियों को जमानत हासिल करने के लिए कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, यहां तक कि उन मामलों में भी जो मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य हैं और जिनमें आरोप पत्र दायर किया गया है।
उन्होंने कहा,
"हर जमानत मामले में हम जानते हैं कि लोगों को कितनी बार अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। यहां तक कि मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई योग्य मामलों में भी।"
जस्टिस ओक ने यह भी कहा कि जमानत के मामलों में हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए विस्तृत तर्कों के कारण फैसले लंबे समय तक चलते हैं, जिससे देरी होती है।
“हाईकोर्ट के समक्ष दिए गए तर्कों की प्रकृति को देखें। यदि वकील इस तरह के विस्तृत विवरण देते हैं तो अदालत को इससे निपटना पड़ता है, जिससे लंबे फैसले आते हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इससे बड़े हाईकोर्ट में मामलों की संख्या में भी वृद्धि होती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के मामलों का बोझ बढ़ता है।
सुनी की लंबी कैद को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, यह देखते हुए कि मुकदमा जल्द ही समाप्त होने की संभावना नहीं है।
2017 के हमले के मामले में मुख्य आरोपी सुनी 23 फरवरी, 2017 से हिरासत में है। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि एक्टर दिलीप के नेतृत्व में साजिश के तहत सुनी ने चलती कार में एक्ट्रेस का अपहरण किया और उसका यौन उत्पीड़न किया। आरोपियों पर आईपीसी के तहत कई अपराधों के आरोप लगाए गए, जिनमें आपराधिक साजिश और सामूहिक बलात्कार शामिल हैं।
केरल हाईकोर्ट ने 2023 में सुनी की 10वीं जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी रिहाई को उचित ठहराने के लिए परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने बार-बार जमानत याचिका दायर करने के लिए सुनी पर जुर्माना भी लगाया।
दिलीप पर अपराध के पीछे आपराधिक साजिश रचने का आरोप है।
केस टाइटल- सुनील एनएस बनाम केरल राज्य