बांद्रा कुर्ला में 4 एकड़ जमीन 10 सितंबर तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत के लिए सौंप दी जाएगी: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

Shahadat

15 July 2024 2:16 PM IST

  • बांद्रा कुर्ला में 4 एकड़ जमीन 10 सितंबर तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नई इमारत के लिए सौंप दी जाएगी: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

    महाराष्ट्र राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि बांद्रा कुर्ला में 4.39 एकड़ जमीन खाली कर दी जाएगी। 10 सितंबर तक बॉम्बे हाईकोर्ट को नई हाईकोर्ट संरचना के निर्माण के लिए सौंप दी जाएगी

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की स्पेशल बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट की हेरिटेज बिल्डिंग और अतिरिक्त भूमि आवंटन के मुद्दे पर स्वप्रेरणा से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    पिछली सुनवाई में न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से नए हाईकोर्ट भवन के लिए आर्किटेक्ट और डिजाइन योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा था।

    इससे पहले, न्यायालय ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार के लिए दिसंबर 2024 की निर्धारित समय सीमा से पहले लंबित 9.64 एकड़ भूमि को जारी करना अनिवार्य होगा, जिससे चयनित डिजाइन योजना के अनुसार निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो सके।

    सीजेआई ने महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल बीरेंद्र सराफ से मानसून समाप्त होने के बाद सितंबर के महीने में ही भूमि सौंपने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।

    सराफ ने प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार 10 सितंबर तक बांद्रा कुर्ला में 4.39 एकड़ क्षेत्र का खाली कब्जा हाईकोर्ट को सौंप देगी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि राज्य सरकार ने रंग-कोडित योजना में शेष 30.16 एकड़ क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से सौंपने की समयसीमा का संकेत दिया। सराफ ने कहा कि योजना की प्रतियां 3 बॉम्बे बार एसोसिएशन के अध्यक्षों को दी जाएंगी।

    नए भवन की डिजाइन योजना और भूमि की वैकल्पिक व्यवस्था पर अपडेट

    न्यायालय ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने डिजाइन योजना को अंतिम रूप देने के लिए 8 वास्तुकारों को शॉर्टलिस्ट किया। ये 8 आर्किटेक्ट हाईकोर्ट समिति के समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगे तथा हाईकोर्ट की आवश्यकता के अनुसार सर्वाधिक उपयुक्त योजना के आधार पर राज्य सरकार अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करेगी।

    अस्थायी स्थानांतरण के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने की स्थिति के संदर्भ में न्यायालय ने दर्ज किया,

    (1) महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने बैंक ऑफ इंडिया (BOI) द्वारा राज्य सरकार को पट्टे पर दिए गए परिसर को खाली कर दिया है। एमपीएससी का दस्तावेजी रिकॉर्ड भी जुलाई के अंत तक हटा दिया जाएगा।

    (2) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने परिसर को सौंपने के लिए राज्य के साथ लीव एंड लाइसेंस समझौता किया है। पीडब्ल्यूडी द्वारा भवन के अनिवार्य जीर्णोद्धार पर रिपोर्ट जल्द ही हाईकोर्ट समिति को दी जाएगी।

    (3) केंद्रीय टेलीग्राफ अधिकारी (सीटीओ) के परिसर का संरचनात्मक ऑडिट किया जा रहा है तथा इसकी रिपोर्ट सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट समिति को दी जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने पर समिति परिसर को अपने अधीन लेने पर निर्णय लेगी।

    बेंच ने अब मामले को 22 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया। इसने टिप्पणी की कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपेक्षित बैठकें करने तथा प्रोजेक्ट की प्रगति की निगरानी करने के लिए स्वतंत्र हैं।

    आगे कहा गया,

    "उपर्युक्त घटनाक्रम के मद्देनजर, हम रिकॉर्ड करते हैं कि कार्यवाही 22 अगस्त 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बैठकें बुलाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र होंगे कि प्रोजेक्ट की उचित निगरानी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा निरंतर की जा रही है।"

    केस टाइटल : बॉम्बे हाईकोर्ट की विरासत इमारत तथा हाईकोर्ट के लिए अतिरिक्त भूमि के आवंटन के संबंध में

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