2020 बेंगलुरु दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया, कर्नाटक सरकार को UAPA अपराधों के लिए अतिरिक्त एनआईए कोर्ट स्थापित करने का निर्देश
Avanish Pathak
13 Feb 2025 3:12 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 फरवरी) शब्बर खान को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर 11 अगस्त, 2020 को बेंगलुरु में हुए दंगों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया गया था। कथित तौर पर दंगे एक फेसबुक पोस्ट को लेकर हुए थे, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी।
मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि वह मोटरसाइकिल जलाने के लिए भीड़ के साथ जिम्मेदार है। 198 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें से 138 लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। 138 में से 25 के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुसार, प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के सदस्य शब्बर खान सहित इसमें शामिल थे। कथित तौर पर, सदस्यों ने एक बड़ी भीड़ जुटाने की साजिश रची, जो डीजे पर एकत्र हुई। 11 अगस्त की रात को हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थानों पर हमला कर पुलिस कर्मियों पर हमला किया और जनता तथा पुलिस थाने के वाहनों में तोड़फोड़ की।
शुरू में, याचिकाकर्ता का नाम राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में नहीं था। बाद में, एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले ली और याचिकाकर्ता का नाम भी इसमें शामिल कर लिया गया।
31 जनवरी को मामले की सुनवाई जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस चंद्र शर्मा की पीठ ने की, कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से पूछा कि 2020 के बेंगलुरु दंगों के मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने और ट्रायल कोर्ट को ट्रायल शुरू करने में कितना समय लगेगा। यह तब हुआ जब शब्बर खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी विश्वनाथ शेट्टी ने कोर्ट के ध्यान में लाया कि कर्नाटक राज्य के लिए केवल एक एनआईए कोर्ट है।
शेट्टी ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता 4 साल और 1 महीने की कैद काट चुका है और ट्रायल कोर्ट आरोप तय नहीं कर पाया है। यह बताया गया कि 254 गवाहों की जांच लंबित है। शेख जावेद इकबाल @ अशफाक अंसारी @ जावेद अंसारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) और 2021 केए नजीब के फैसलों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया गया कि अगर लंबे समय तक कैद में रहा हो और मुकदमे की संभावना न हो तो जमानत दी जा सकती है।
जब शेट्टी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूतों का हवाला दिया, तो जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "हम यहां मिनी-ट्रायल नहीं कर सकते।"
इसके खिलाफ, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया और यह भी कहा कि देरी के लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार है। हालांकि, कोर्ट ने उस पहलू पर कुछ नहीं कहा।
हालांकि न्यायालय ने कहा कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के 30 अगस्त, 2024 के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार किया गया था, लेकिन न्यायालय ने कुछ निर्देश पारित किए।
कोर्ट ने कहा,
"हम इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, प्रस्तुतियों के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारे संज्ञान में यह तथ्य लाया कि शोहेब अली @ शाजिद अली बनाम कर्नाटक राज्य (2023) के मामले में हाईकोर्ट ने उक्त आदेश के पैराग्राफ 49 और 50 में दर्ज किया है कि विभिन्न वर्षों से संबंधित विशेष न्यायालय, एनआईए के समक्ष 31 एनआईए मामले लंबित हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है...विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि 31 एनआईए मामलों के अलावा, 53 सत्र मामले और 2 आपराधिक विविध मामले 31 मार्च 2023 तक विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।
तत्काल मामले में, घटना के संबंध में, 11-8-2020, एनआईए द्वारा इस मुकदमे के संबंध में विशेष अदालत के समक्ष 254 गवाहों को सूचीबद्ध किया गया है। परिस्थितियों में, हम निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 11 का अनुपालन होगा, और इस संबंध में, एनआईए मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के लिए एमएचए के प्रस्ताव और उक्त मंत्रालय द्वारा 7-10-2924 को राज्य सरकार और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जारी संचार पर विद्वान एएसजी द्वारा हमारा ध्यान आकर्षित किया गया था, जिसमें बेंगलुरु में विशेष अदालत की स्थापना के लिए उनकी टिप्पणी/सहमति मांगी गई थी। यह हमारे संज्ञान में लाया गया कि राज्य सरकार ने आपराधिक अपील में आदेश 2-4-2023 के अनुसरण में राज्य पुलिस द्वारा पंजीकृत यूएपीए मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के निर्देश दिए हैं... आदेश के 6 महीने के भीतर मैसूर, बेलगाम और कलबुर्गी डिवीजन में विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को जारी निर्देश का पालन नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दलीलों को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने इस मामले के निपटान में होने वाली अत्यधिक देरी पर जोर दिया है और एएसजी की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि आपराधिक अपील 72/2023 में हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का आपराधिक अपील 183/2023 से संबंधित यथासंभव शीघ्रता से अक्षरशः अनुपालन किया जाना चाहिए। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि हाईकोर्ट के विद्वान रजिस्ट्रार जनरल राज्य सरकार के परामर्श से और कर्नाटक हाईकोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करने के बाद यूएपीए अपराधों के लिए एक अतिरिक्त एनआईए न्यायालय की स्थापना के साथ समन्वय करते हैं, जिनकी जांच राज्य या एनआईए द्वारा की जा रही है। उक्त अभ्यास 3 महीने में पूरा किया जाएगा।
केस टाइटलः शब्बर खान बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 17214/2024

