सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में सुनाया फ़ैसला

Shahadat

3 Oct 2024 2:51 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद हत्या मामले में सुनाया फ़ैसला

    सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में आरोपी मुन्ना शुक्ला (पूर्व बिहार विधायक) और मंटू तिवारी की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। कुल 8 आरोपियों में से, जबकि दो की ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि बरकरार रखी गई, कोर्ट ने 6 अन्य को संदेह का लाभ दिया और पटना हाईकोर्ट द्वारा उन्हें बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

    जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने हत्या के मामले में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला और अन्य को बरी करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इस मामले में 22 अगस्त को आदेश सुरक्षित रखा गया था।

    जस्टिस खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा,

    "हमने स्वीकार किया कि मंटू तिवारी और विजय कुमार शुक्ला के खिलाफ धारा 302...34 (आईपीसी) के तहत आरोप स्थापित हो चुका है। दोनों के खिलाफ धारा 307 के तहत आरोप भी स्थापित है (हत्या के प्रयास के लिए)। अन्य को हमने संदेह का लाभ दिया है और बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया। हमने कहा है कि उन्हें धारा 302 के लिए आजीवन कारावास, 20,000 रुपये का जुर्माना, जहां तक ​​धारा 307/34 के तहत अपराध का सवाल है। उन्हें 5 साल की कैद, 20,000 रुपये का जुर्माना। सभी सजाएं साथ चलेंगी। धारा 428 सीआरपीसी का लाभ लागू होगा। चूंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा डिफ़ॉल्ट सजा नहीं दी गई, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि भुगतान न करने की स्थिति में उन्हें 6 महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा।"

    दोषी मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।

    संक्षेप में मामला

    तत्कालीन जनता दल के सदस्य बृज बिहारी प्रसाद की 1998 में अस्पताल में इलाज के दौरान हत्या कर दी गई। रिपोर्टों के अनुसार, उनकी हत्या गैंगस्टर छोट्टन शुक्ला और अन्य की हत्या में उनकी संलिप्तता के प्रतिशोध में की गई, जो उसी वर्ष मारे गए।

    ट्रायल कोर्ट ने 2009 में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के लिए 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उनमें से सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला और राजन तिवारी सहित सात लोगों को पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। बरी किए जाने के खिलाफ बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी (पूर्व भाजपा सांसद) और CBI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    केस टाइटल: रमा देवी बनाम बिहार राज्य और अन्य, सीआरएल.ए. नंबर 2623-2631/2014 (और संबंधित मामला)

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