सिक्किम हाईकोर्ट ने POCSO Act के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी, कहा- 6 वर्षीय पीड़िता की कम उम्र के बावजूद उसकी गवाही उत्कृष्ट
Shahadat
18 Jun 2024 5:59 PM IST
सिक्किम हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी। इसमें कहा गया कि मुकदमे के दौरान पीड़िता की गवाही सत्य है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए उसके बयान के अनुरूप है।
जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और जस्टिस भास्कर राज प्रधान की खंडपीठ बारह वर्ष से कम उम्र की बच्ची पर गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए स्पेशल ट्रायल कोर्ट द्वारा POCSO Act की धारा 5(एम) और धारा 5(एल) के तहत उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलकर्ता की याचिका पर विचार कर रही थी।
छह साल की पीड़िता के साथ अपीलकर्ता ने अलग-अलग जगहों पर सात बार यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता की मां ने यौन उत्पीड़न की आखिरी घटना 04.06.2022 को अपने घर पर देखी थी। घटना के बाद मां ने पीड़िता के अंडरवियर को फेंक दिया और पीड़िता को नहलाया था। 12.06.2022 को एफआईआर दर्ज की गई और पीड़िता ने 21.06.2022 को धारा 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को अपना बयान दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि मुकदमे के दौरान पीड़िता ने अपनी कम उम्र के बावजूद यौन उत्पीड़न के कृत्य का पूरी तरह से वर्णन किया। इसने मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज पीड़िता के बयान और अदालत में उसके बयान को सुसंगत माना।
आगे कहा गया,
“बचाव पक्ष द्वारा की गई क्रॉस एक्जामिनेशन में पीड़िता के बयान को खारिज करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला, जो अपीलकर्ता द्वारा गंभीर यौन उत्पीड़न के तत्वों को संतुष्ट करता हो। उसका बयान 21.06.2022 को मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए उसके बयान के अनुरूप है। उसके बयान की पुष्टि अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों द्वारा भी पर्याप्त रूप से की गई।”
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 164 सीआरपीसी के तहत पीड़िता के बयान और अदालत में उसके बयान के बीच विरोधाभास हैं। उन्होंने तर्क दिया कि पीड़िता के बयान में उसने कहा कि अपीलकर्ता ने उसकी योनि में अपना लिंग डालने की 'कोशिश' की, जबकि अपने बयान में उसने कहा कि अपीलकर्ता ने अपना लिंग उसकी योनि में 'डाला' था।
अदालत ने इसे मामूली विसंगति माना और टिप्पणी की,
"पीड़िता के बयान और उसके बयान के बीच मामूली विसंगति उसकी कम उम्र के कारण हो सकती है।"
अपीलकर्ता ने आगे तर्क दिया कि पीड़िता के बयान और मेडिकल साक्ष्य के बीच अंतर है। मेडिकल जांच के दौरान, डॉक्टर ने दर्ज किया कि पीड़िता की हाइमन बरकरार नहीं थी। साथ ही पीड़िता के संवेदनशील अंगों पर चोट के कोई निशान नहीं थे। अपीलकर्ता ने दावा किया कि यह दर्शाता है कि पीड़िता का बयान और मेडिकल साक्ष्य असंगत हैं।
इस संबंध में अदालत ने पाया कि घटना के कई दिनों बाद पीड़िता की मेडिकल जांच की गई। इसने पाया कि क्रॉस एक्जामिनेशन के दौरान, डॉक्टर ने कहा कि नाबालिग पर यौन हमले से होने वाली चोटें आमतौर पर तभी दिखाई देती हैं, जब हमला बहुत हाल ही में हुआ हो।
डॉक्टर के बयान के आधार पर न्यायालय ने टिप्पणी की,
"यह पीड़िता के लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा में चोटों की कमी को स्पष्ट करेगा, जिसकी पिछली घटना के कई दिनों बाद जांच की गई। पीड़िता के बयान की पुष्टि मेडिकल साक्ष्यों से पर्याप्त रूप से होती है।"
चूंकि पीड़िता की जांच घटना के कई दिनों बाद की गई, इसलिए न्यायालय ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट में कुछ भी पता लगाना मुश्किल होगा।
इसने कहा,
"हमारा मानना है कि यह विफलता पीड़िता के बयान को नष्ट नहीं करेगी, जो उसकी कम उम्र और पुष्टि करने वाले चिकित्सा साक्ष्य के बावजूद उत्कृष्ट गुणवत्ता का है।"
इस प्रकार न्यायालय ने पीड़िता के बयान को ठोस और सत्य माना, जिसकी पुष्टि अभियोजन पक्ष और मेडिकल साक्ष्यों से हुई। इस प्रकार, इसने अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।
केस टाइटल: लेंडुप लेप्चा बनाम सिक्किम राज्य, सीआरएल ए. 2023 की संख्या 12