वेबसाइट पर चयन मानदंड का उल्लेख है तो पद के लिए विज्ञापन में उल्लेख न करना चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता: राजस्थान हाईकोर्ट
Shahadat
13 Sept 2024 11:49 AM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक पद के लिए विज्ञापन में चयन मानदंड का उल्लेख न करना, जबकि संबंधित विभाग की वेबसाइट पर इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया, पूरी चयन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि मानदंड को चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद जोड़ा नहीं गया।
याद रहे कि चयन प्रक्रिया के लिए चयन के नियमों में बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि वे आरपीएससी की वेबसाइट पर चयन की तारीख से बहुत पहले से मौजूद हैं। हालांकि, विज्ञापन में इसका उल्लेख न करने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी।
जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ राज्य सरकार के खिलाफ शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में पशु मेडिकल अधिकारी के पद के लिए कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें चयन प्रक्रिया में न्यूनतम निर्धारित अंक नहीं मिलने के कारण चयनित नहीं किया गया।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पद के लिए विज्ञापन में प्रतिवादियों द्वारा न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करने के चयन मानदंड का उल्लेख नहीं किया गया। बाद के विज्ञापनों में प्रेस नोट जारी करके मानदंड निर्धारित किए गए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों को नहीं बदला जा सकता और चूंकि विज्ञापन में ऐसे किसी चयन मानदंड का उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ताओं को उन मानदंडों को पूरा न करने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।
इसके विपरीत, प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद मानदंड नहीं जोड़ा गया था, लेकिन वे अस्तित्व में थे और वेबसाइट पर उल्लेखित थे। यह कहा गया कि पद के लिए विज्ञापन में दर्शकों को किसी भी अन्य जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाने के लिए सूचित किया गया, जिसमें इस मानदंड सहित सभी दिशा-निर्देश और निर्देश दिए गए। आगे यह तर्क दिया गया कि मानदंड राजस्थान पशुपालन नियम, 1963 ("नियम") के नियम 20 के अनुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्ण आयोग के निर्णय के आधार पर जोड़े गए, जिसमें उल्लेख किया गया कि आयोग को संबंधित पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों पर विचार करना चाहिए।
वकील ने तर्क दिया कि पहले चयन मानदंड केवल इंटरव्यू था, जो इंटरव्यू बोर्ड को बेलगाम और अनियंत्रित विवेक देता था। इसलिए चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कम मनमाना बनाने के लिए न्यूनतम अंकों का मानदंड जोड़ा गया।
न्यायालय ने प्रतिवादियों की ओर से प्रस्तुत तर्कों से सहमति व्यक्त की। कहा कि यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि न्यूनतम अंकों का मानदंड शुरू में निर्धारित नहीं किया गया, क्योंकि इसका उल्लेख विज्ञापन में नहीं किया गया, क्योंकि विज्ञापन में उम्मीदवारों को आगे की जानकारी के लिए वेबसाइट देखने के लिए कहा गया, जिसमें मानदंडों का उल्लेख किया गया।
इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि नियमों के नियम 20 में स्पष्ट रूप से आयोग को उपयुक्त उम्मीदवारों पर विचार करने की शक्ति दी गई। इस उपयुक्तता का न्याय करने के लिए ही आयोग द्वारा मानदंड निर्धारित किए गए। इसलिए इसे मनमाना या अनुचित नहीं कहा जा सकता।
“यह स्थापित कानून है कि यदि आरपीएससी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए पैरामीटर/प्रक्रिया निष्पक्ष है और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर दिया जाता है तो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।”
न्यायालय ने कहा कि यदि निष्पक्ष एवं निष्पक्ष प्रक्रिया के कारण कुछ अभ्यर्थी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं तो न्यायालय को अभ्यर्थियों के व्यापक लाभ के लिए हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए।
तदनुसार, न्यायालय ने हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं पाया तथा याचिका खारिज की।
केस टाइटल: रामेश्वर चौधरी एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य।