पेपर लीक से हजारों ईमानदार परीक्षार्थियों का भविष्य खतरे में, आरोपियों को नहीं मिल सकता जमानत का लाभ: राजस्थान हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
27 Feb 2025 5:28 AM

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक ग्रेड-द्वितीय भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में संलिप्त अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने आदेश में कहा कि यह सिर्फ एक परीक्षा के प्रश्न-पत्र के लीक मामला नहीं है, बल्कि एक संगठित अपराध है, जिससे हजारों ईमानदार परीक्षार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।
एक बस में 39 अभ्यर्थियों के पास मिला था प्रश्न-पत्र
24 दिसम्बर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक ग्रेड-द्वितीय भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़ा पेपर लीक घोटाला उजागर हुआ। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रश्न-पत्र अवैध रूप से बेच रहे हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक बस को रोका और तलाशी के दौरान 39 परीक्षार्थियों एवं अन्य लोगों के पास से प्रश्न-पत्र की प्रतियां बरामद कीं। जांच में पाया गया कि जब्त प्रश्न-पत्र वास्तविक परीक्षा पत्र से 80 प्रतिशत तक मेल खाता था।
मुख्य आरोपी और उनकी भूमिका
1. विजय राज वर्मा - वह स्वयं अभ्यर्थी नहीं था, लेकिन उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रश्न-पत्र लीक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने 8-10 लाख में प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का सौदा किया था।
2. राजीव कुमार उपाध्याय - उसने जयपुर के ग्रीन फील्ड रिसॉर्ट में परीक्षार्थियों को प्रश्न-पत्र देकर कोचिंग कराई थी।
3. पुखराज विश्नोई - उसने व्हाट्सएप के जरिए लीक प्रश्न-पत्र प्राप्त कर परीक्षार्थियों तक पहुंचाया।
4. राजीव विश्नोई - एक पूर्व सरकारी शिक्षक, जिसने 8-10 लाख में प्रश्न-पत्र खरीदा और अपने संपर्कों के माध्यम से इसे वितरित किया।
5. राम गोपाल मीणा - उसने लीक प्रश्न-पत्र को वितरित करने और आर्थिक लेन-देन की निगरानी करने में अहम भूमिका निभाई।
6. गामा राम खिलेरी - एक पटवारी, जिसने लीक प्रश्न-पत्र को 8 लाख में खरीदा और 10 लाख में बेचा।
7. अनीता कुमारी मीणा - एक बैंक प्रबंधक, जिसने अपने घर पर प्रश्न-पत्र की छपाई और वितरण की व्यवस्था की।
8. गोपाल सिंह - एक सरकारी ड्राइवर, जिसने प्रमुख आरोपियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग तक पहुंचाने में मदद की।
आगे की कार्रवाई
कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मामले की सुनवाई शीघ्र पूरी करे। अभियुक्तों को सबूतों से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार को संगठित अपराध के तहत कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।
केस टाइटल - विजयराज बनाम राजस्थान राज्य
रजाक खान हैदर @ लाइव लॉ नेटवर्क