सद्भावना के आधार पर बेदखली के लिए लगातार याचिकाएं वर्जित नहीं, भले ही इसी आधार पर पहले दायर किया गया मुकदमा खारिज कर दिया गया हो: राजस्थान हाईकोर्ट

Shahadat

10 July 2025 2:51 PM

  • सद्भावना के आधार पर बेदखली के लिए लगातार याचिकाएं वर्जित नहीं, भले ही इसी आधार पर पहले दायर किया गया मुकदमा खारिज कर दिया गया हो: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि बेदखली के लिए दायर याचिका वर्जित नहीं मानी जा सकती, भले ही आवश्यकता के प्रश्न पर मकान मालिक के विरुद्ध पहले भी निर्णय हो चुका हो, इस आधार पर कि मकान मालिक को भविष्य में कभी भी सद्भावना और वास्तविक आवश्यकता नहीं होगी।

    जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ बेदखली के लगातार मुकदमे के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि पहले भी एक बार मकान मालिक ने साड़ी की दुकान चलाने की आवश्यकता के आधार पर बेदखली का मुकदमा दायर किया, जिसे खारिज कर दिया गया। अब फिर से टूर एंड ट्रैवल्स व्यवसाय चलाने के लिए बेदखली का मुकदमा दायर किया गया, जिसे रेस ज्यूडिकाटा द्वारा वर्जित कर दिया गया।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों द्वारा वास्तविक आवश्यकता के समान तर्कों के साथ एक और वाद दायर किया गया, जो CPC की धारा 11 के अंतर्गत आता है। इसलिए पोषणीय नहीं है, जबकि वास्तविक आवश्यकता पर आधारित एक पूर्व वाद 2018 में ही अंतिम रूप ले चुका था।

    इसके विपरीत, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि पूर्व वाद साड़ी की दुकान चलाने के लिए था। हालांकि, अब आवश्यकता बदल गई है और टूर एंड ट्रैवल्स व्यवसाय चलाने की एक नई आवश्यकता उत्पन्न हो गई। इसलिए यह नया वाद एक नई वास्तविक आवश्यकता के आधार पर दायर किया गया। इसके साथ ही दो अन्य आधार भी जोड़े गए: याचिकाकर्ता के लिए वैकल्पिक आवास उपलब्ध होना और याचिकाकर्ता द्वारा दुकान का उपयोग न करना।

    दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत तर्कों की सराहना की और कहा,

    "परिसर से बेदखली के लिए दायर मुकदमे को वर्जित नहीं माना जा सकता, भले ही आवश्यकता के प्रश्न पर मकान मालिक के विरुद्ध पूर्व में निर्णय हो चुका हो, जिससे यह माना जा सके कि भविष्य में उसे कभी भी वास्तविक और वास्तविक आवश्यकता नहीं होगी।"

    यह देखा गया कि वर्तमान मामले में नई उत्पन्न हुई वास्तविक आवश्यकता के नए आधारों पर क्रमिक मुकदमा दायर किया गया था।

    तदनुसार, याचिका खारिज कर दी गई।

    Title: Suresh v Dhruv Narayan Purohit & Ors.

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