पंचायती राज में एलडीसी (जूनियर असिस्टेंट) की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता योग्यता पर आधारित, नियुक्ति तिथि पर नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

3 Oct 2024 3:32 PM IST

  • पंचायती राज में एलडीसी (जूनियर असिस्टेंट) की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता योग्यता पर आधारित, नियुक्ति तिथि पर नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत पंचायत समितियों में नियुक्त एलडीसी (जूनियर असिस्टेंट) की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय, व्यक्ति की योग्यता स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए, न कि नियुक्ति की तारीख जब व्यक्ति वास्तव में ड्यूटी में शामिल हुआ।

    कोर्ट ने कहा, “यदि वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए किसी उम्मीदवार की नियुक्ति/जॉइनिंग की तारीख को ध्यान में रखा जाता है, तो इससे विसंगतियां और अव्यवस्थित स्थिति पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जो चयन सूची/मेरिट सूची में उच्च स्थान पर था और उसे किसी विशेष पंचायत समिति या जिला परिषद में शामिल होने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उसके नियंत्रण से परे कारणों से, वह दी गई तारीख पर शामिल होने में असमर्थ होता है और यदि कोई व्यक्ति जो मेरिट में कम है, उस व्यक्ति से पहले पोस्टिंग के स्थान पर शामिल होता है, तो उसे मेरिट से ऊपर वरिष्ठता दी जाएगी।”

    जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो एलडीसी (जूनियर असिस्टेंट) के पद पर सेवाएं दे रहा था। जब राज्य सरकार (प्रतिवादी) द्वारा यूडीसी (वरिष्ठ सहायक) के पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता की सूची तैयार की गई थी, तो उन्होंने चयनित उम्मीदवारों की योग्यता के बजाय नियुक्ति तिथि को ध्यान में रखा था। इसलिए, उसी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी।

    याचिकाकर्ता का मामला यह था कि वरिष्ठता सूची को नियम 285 के अनुसार एलडीसी की नियुक्ति के समय जिला स्थापना समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, न कि नियुक्ति/ज्वाइनिंग तिथियों के आधार पर, क्योंकि बाद की तिथियाँ उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग कारणों से भिन्न हो सकती हैं, जिससे अनिश्चितता, अनुचितता और मनमानी हो सकती है।

    इसके विपरीत, राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि भले ही जिला स्थापना समिति उम्मीदवारों का चयन करती है, लेकिन वास्तविक नियुक्ति आदेश संबंधित पंचायती समिति/जिला परिषद द्वारा जारी किया जाता है, जिसे वरिष्ठता सूची तैयार करने का आधार बनाया जाना चाहिए।

    अदालत ने जिला स्थापना समिति के गठन और कार्यों पर अधिनियम की धारा 90 और भर्ती के तरीकों, सीधी भर्ती की प्रक्रिया, मेरिट सूची तैयार करने, पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा नियुक्ति आदि से संबंधित अधिनियम में कुछ नियमों का अवलोकन किया।

    यह देखा गया कि इन नियमों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जिला स्थापना समिति पंचायती राज विभाग में एलडीसी (जूनियर असिस्टेंट) की नियुक्ति प्राधिकारी है, जो नियुक्ति के लिए उपयुक्त माने जाने वाले उम्मीदवारों की मेरिट आधारित वरिष्ठता सूची तैयार करके और मेरिट सूची के क्रम में प्राप्त मांगों के अनुसार पंचायत समितियों/जिला परिषदों को सूची अग्रेषित करके ऐसा करती है।

    कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में विभिन्न मानदंडों से बचने के लिए चयन की इस प्रक्रिया को सबसे पारदर्शी माना। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया कि नियुक्ति/ज्वाइनिंग तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने से विसंगतियां या अव्यवस्थित स्थिति पैदा हो सकती है, जो विधायिका का कभी इरादा नहीं था।

    इसलिए, विधायिका द्वारा तैयार की गई योजना से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि एलडीसी (जूनियर असिस्टेंट) की वरिष्ठता जिला स्थापना समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसार दी जानी चाहिए। इस न्यायालय की सुविचारित राय में, पंचायती राज विभाग में पारदर्शिता और सुचारू कामकाज बनाए रखने के लिए, योग्यता के आधार पर वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया तैयार की गई है।

    कोर्ट ने बिमला बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले पर भी भरोसा किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही निर्णय दिया था कि एलडीसी की वरिष्ठता सूची तैयार करने का आधार नियुक्ति आदेश में दर्शाई गई उम्मीदवार की योग्यता स्थिति होनी चाहिए।

    तदनुसार, याचिका स्वीकार कर ली गई और न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता की वरिष्ठता सूची को यूडीसी (वरिष्ठ सहायक) के पद पर पदोन्नति के लिए जिला स्थापना समिति द्वारा उसकी नियुक्ति के समय तैयार की गई योग्यता सूची में उसकी स्थिति के आधार पर फिर से तैयार करे, न कि ज्वाइनिंग/नियुक्ति तिथि के आधार पर।

    केस टाइटल: गोवर्धन कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य तथा अन्य संबंधित याचिकाएं

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 284

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