धारा 152 बीएनएस | राजद्रोह कानून राजनीतिक असहमति के खिलाफ तलवार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ढाल: राजस्थान हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
23 Dec 2024 12:49 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि धारा 152, बीएनएस की जड़ें आईपीसी की धारा 124 ए में मौजूद हैं और इसे राजद्रोह के अपराध के समान ही लिखा गया है। न्यायालय ने कहा कि इस प्रावधान का उपयोग वैध असहमति को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और केवल दुर्भावनापूर्ण इरादे से जानबूझकर की गई कार्रवाई ही इसके दायरे में आती है।
धारा 152, बीएनएस, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी कार्य को अपराध मानती है।
“जो कोई भी, मकसद से या जानबूझकर, शब्दों द्वारा, चाहे बोले गए या लिखे गए हों, या संकेतों द्वारा, या विजुअल रिप्रेजेंटेशन द्वारा, या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा या वित्तीय साधनों के उपयोग से, या अन्यथा, अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काता है या भड़काने का का प्रयास करता है, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता है; या ऐसा कोई कार्य करता है तो उसे आजीवन कारावास या सात साल तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा।"
स्पष्टीकरण
सरकार के उपायों, प्रशासनिक या अन्य कार्रवाई पर नपसंदगी व्यक्त करने वाली टिप्पणियां, इस धारा में निर्दिष्ट गतिविधियों को भड़काए बिना या भड़काने का प्रयास किए बिना वैध तरीकों से उनमें परिवर्तन प्राप्त करने के उद्देश्य से।
धारा 124ए, आईपीसी वह प्रावधान था जो राजद्रोह को अपराध बनाता था।
जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ एक सिख उपदेशक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर खालिस्तानी समर्थक नेता अमृतपाल सिंह के लिए सहानुभूति व्यक्त करते हुए फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करने के लिए धारा 152 और धारा 197, बीएनएस के तहत आरोप लगाया गया था।
धारा 152, बीएनएस पर टिप्पणियां
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप धारा 152, बीएनएस का सावधानीपूर्वक आवेदन किया जाना चाहिए। इसने कहा कि ऐसे प्रावधानों को लागू करने के लिए, भाषण और विद्रोह की संभावना के बीच एक आसन्न संबंध आवश्यक है।
न्यायालय ने आगे कहा कि इस प्रावधान को असहमति के विरुद्ध तलवार के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक ढाल के रूप में देखा जाना चाहिए।
धारा 197, बीएनएस पर टिप्पणियां
इसके अलावा, न्यायालय ने धारा 197, बीएनएस के आधार पर एफआईआर में लगाए गए आरोप को भी खारिज कर दिया, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जो अभिव्यक्ति आलोचनात्मक थी, लेकिन किसी हिंसा या घृणा को नहीं भड़काती थी, वह प्रावधान के दायरे में नहीं आती।
धारा 197, बीएनएस किसी भी व्यक्ति को सजा प्रदान करती है जो राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप या दावे करता है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 197 का उद्देश्य भारत के विविध समाज के बीच सद्भाव की रक्षा करना है, ऐसे कृत्यों को आपराधिक बनाकर जो इन विविध समूहों के बीच वैमनस्य, दुश्मनी और घृणा को बढ़ावा देते हैं। हालांकि, यदि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, तो अपमानजनक कृत्य के परिणामस्वरूप वैमनस्य पैदा होने की संभावना मात्र किसी अन्य सामग्री की अनुपस्थिति में इरादे को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
"उचित न्यायिक निगरानी और "असामंजस्य" तथा "दुर्भावना" जैसे शब्दों की व्याख्या करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश आवश्यक हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानून असहमति के दमन या दमन का साधन बने बिना अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करे,"
यह माना गया कि प्रवर्तन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए संयम बरतने की आवश्यकता है कि रचनात्मक संवाद और राजनीतिक असहमति को दबाया न जाए।
इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने उस वीडियो का विश्लेषण किया, जिसके संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, और कहा कि चूंकि वीडियो पंजाबी में बनाया गया था, इसलिए ऐसा हो सकता है कि इसकी सामग्री आपत्तिजनक लगे, क्योंकि भाषा समृद्ध और अभिव्यंजक थी, हालांकि, वक्ता की ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी।
न्यायालय ने माना कि वीडियो के माध्यम से जो संदेश दिया जा रहा था वह यह था कि भारत अपने सभी नागरिकों का है जिनके बीच समानता है। कोर्ट ने कहा कि विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को भड़काने या भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाली अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। तदनुसार, यह माना गया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 152 या 197, बीएनएस के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, और एफआईआर को रद्द कर दिया गया।
शीर्षक: तेजेंदर पाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 413