विवाह की वैधता की परवाह किए बिना जीवन के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर-विवाह योग्य जोड़े को संरक्षण प्रदान किया

Avanish Pathak

27 Aug 2024 8:57 AM GMT

  • विवाह की वैधता की परवाह किए बिना जीवन के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए: राजस्थान हाईकोर्ट ने गैर-विवाह योग्य जोड़े को संरक्षण प्रदान किया

    राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि दो पक्षों के बीच विवाह ना होने, अमान्य या शून्य विवाह होने के बावजूद, उन दोनों के मौलिक अधिकार, जिनके तहत जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग की जाती हो, सर्वोच्च हैं।

    जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने पुलिस को एक वयस्क जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया, जो विवाह योग्य आयु के नहीं हैं, परिवार से धमकियों का सामना कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि चाहे कोई नागरिक नाबालिग हो या वयस्क, मानव जीवन के अधिकार को बहुत उच्च स्थान पर रखना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

    मामले में कोर्ट एक जोड़े की ओर से दायर सुरक्षा की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें लड़की की आयु 20 वर्ष और लड़के की आयु 19 वर्ष थी। वे पिछले कुछ दिनों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और कानून के अनुसार विवाह योग्य आयु प्राप्त करने पर विवाह करने का इरादा रखते थे। हालांकि, उन्हें लड़की के माता-पिता द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जो चाहते थे कि उसकी शादी किसी अन्य लड़के से हो जाए।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्होंने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल पा रही है। इसलिए, वर्तमान याचिका दायर की गई है।

    अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक मौलिक अधिकार की पवित्र प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए, न्यायालय ने कहा कि मुद्दा याचिकाकर्ताओं के विवाह के बारे में नहीं बल्कि मौलिक अधिकार के बारे में है।

    जस्टिस मोंगा ने यह माना,

    “मुझे यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक मौलिक अधिकार बहुत ऊंचे स्थान पर है। संवैधानिक योजना के तहत पवित्र होने के नाते इसे संरक्षित किया जाना चाहिए, चाहे कोई अमान्य या शून्य विवाह हो या यहां तक ​​कि पक्षों के बीच कोई विवाह न हो... केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में विवाह योग्य आयु के नहीं हैं, उन्हें भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान में परिकल्पित उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं करेगा।”

    न्यायालय ने सीमा कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया जिसमें यह माना गया था कि भागे हुए जोड़े को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विवाह अनिवार्य नहीं है। इस मामले ने सुप्रीम कोर्ट की राय को उजागर किया कि पसंद का दावा करने का अधिकार स्वतंत्रता और गरिमा का एक अविभाज्य हिस्सा है और एक बार जब कोई वयस्क अपना जीवन साथी चुन लेता है, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता, चाहे वह उनके परिवार के सदस्य हों, उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व में बाधा उत्पन्न करे। इसलिए, उनकी सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य था।

    न्यायालय ने मामले में टिप्पणियों के साथ पूर्ण सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई और पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ताओं की धमकी की धारणा को सत्यापित करने और आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

    शीर्षक: रेखा मेघवंशी और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (राजस्थान) 227

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