REET | यदि राज्य सरकार की एक एजेंसी उम्मीदवार को योग्य घोषित करती है तो दूसरी सरकारी एजेंसी उसे अयोग्य घोषित नहीं कर सकती: राजस्थान हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
21 Nov 2024 3:03 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक बार राज्य सरकार की एक एजेंसी यानी शिक्षा बोर्ड ने किसी अभ्यर्थी को REET लेवल-I परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणित कर दिया, तो दूसरी एजेंसी यानी शिक्षा विभाग के लिए यह अधिकार नहीं है कि वह यह कहकर उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दे कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।
जस्टिस फरजंद अली की पीठ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक लेवल-I की भर्ती के एक अभ्यर्थी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि उसके 82/150 अंक REET के न्यूनतम निर्धारित मानदंड 55% को पूरा नहीं करते थे।
REET लेवल-1 परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पात्रता मानदंडों में से एक न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त करना था। याचिकाकर्ता, जो आरक्षित वर्ग से संबंधित था, के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक 55% थे और याचिकाकर्ता ने 82/150 अंक प्राप्त किए जो 54.66% थे। इसलिए, उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई।
हालांकि, बाद में, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने दिशा-निर्देश जारी किए, जिसके अनुसार यह निर्णय लिया गया कि चूंकि 150 में से 55% यानी 82.5 अंक, जो कि रीट में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होने के कारण प्राप्त करना असंभव था, इसलिए 82/150 के राउंड-ऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को रीट के लेवल-I में उत्तीर्ण माना जाएगा, भले ही यह केवल 54.67% हो न कि 55%।
इसके आधार पर, याचिकाकर्ता को राजस्थान सरकार की नोडल एजेंसी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ("नोडल एजेंसी") द्वारा रीट के लेवल-I के लिए पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसके प्रकाश में, याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा योग्य माना गया और उसने भर्ती में भाग लेना जारी रखा।
अंततः, अन्य सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद भी, उसकी उम्मीदवारी को खारिज कर दिया गया और उसे सूचित किया गया कि चूंकि उसने रीट में केवल 54.66% अंक प्राप्त किए हैं, जबकि न्यूनतम निर्धारित अंक 55% थे, इसलिए उसे नियुक्ति नहीं दी गई। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि एक ओर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी ने याचिकाकर्ता को पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया है, लेकिन दूसरी ओर शिक्षा विभाग उसे स्वीकार नहीं कर रहा है।
रिकॉर्ड देखने और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश तर्कों से सहमति जताते हुए कहा कि,
“एक बार जब राज्य सरकार की एक एजेंसी ने याचिकाकर्ता को REET परीक्षा में लेवल-I के लिए पात्र घोषित कर दिया है, तो सरकार की दूसरी एजेंसी के लिए यह अधिकार नहीं है कि वह यह कहे कि REET में ठीक 55% अंक प्राप्त न करने के कारण वह अयोग्य है।”
इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि REET केवल एक योग्यता परीक्षा है और यदि कोई अभ्यर्थी राज्य द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा कर रहा है, तो सरकार के पास इस आधार पर उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है कि उसने REET में न्यूनतम आवश्यक अंक प्राप्त नहीं किए हैं, खासकर तब जब अभ्यर्थी को लेवल-I के लिए पात्र घोषित करने वाला प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समन्वय पीठ के निर्णय, राजेश कुमार यादव एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य का भी हवाला दिया, जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने भरोसा किया था, जिसमें REET में 82/150 अंक प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं को परीक्षा उत्तीर्ण घोषित किया गया था और इसलिए उन्हें शिक्षक के पद के लिए योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार करने का निर्देश दिया गया था।
इस विश्लेषण की पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने याचिका को अनुमति दी और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को REET लेवल-I उत्तीर्ण मानने और योग्यता के आधार पर उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया।
केस टाइटल: विक्रम सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य
साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (राजस्थान) 360