राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ाई, मेडिकल बोर्ड को स्वास्थ्य जांच का दिया निर्देश
Amir Ahmad
12 Aug 2025 12:11 PM IST

गुजरात हाईकोर्ट द्वारा मेडिकल आधार पर आसाराम बापू की अस्थायी जमानत 21 अगस्त तक बढ़ाने के आदेश के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने भी 2013 के दुष्कर्म मामले में उन्हें दी गई जमानत 29 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी।
पिछले महीने 8 जुलाई, 2025 के आदेश में जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के 3 जुलाई के आदेश के आधार पर जमानत 12 अगस्त तक बढ़ाई थी। उस आदेश में गुजरात हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मेडिकल आधार पर आगे जमानत बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिसमें आसाराम को स्वास्थ्य बिगड़ने पर हाईकोर्ट जाने की अनुमति दी गई थी, राहत को आगे बढ़ाया गया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के मेडिकल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह मेडिकल बोर्ड गठित करें जिसमें कम से कम दो हृदय रोग विशेषज्ञ और न्यूरोलॉजिस्ट (प्रोफेसर रैंक) हों। यह बोर्ड आदेश की वेब कॉपी मिलने के तीन दिन के भीतर गठित किया जाएगा।
कोर्ट ने कहा,
“इस आदेश की वेब कॉपी प्रस्तुत होने पर मेडिकल अधीक्षक तीन दिन में मेडिकल बोर्ड गठित करे और आवेदक की सभी स्वास्थ्य स्थितियों की जांच करे, जिसमें हृदय और न्यूरो संबंधी समस्याएं भी शामिल हों। बोर्ड यह भी बताए कि क्या आवेदक की स्थिति अस्पताल में भर्ती करने या निरंतर चिकित्सा देखरेख की मांग करती है।”
कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से अस्पताल में भर्ती या निरंतर मेडिकल देखरेख की आवश्यकता पर राय देने को भी कहा और जमानत 29 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी। अगली सुनवाई 27 अगस्त, 2025 को होगी।
86 वर्षीय आसाराम बापू को 2018 में 2013 के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया गया। इसके बाद वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे और फिलहाल मेडिकल आधार पर जेल से बाहर हैं।
केस टाइटल: आसाराम उर्फ आशुमल बनाम राज्य राजस्थान

