राजस्थान हाईकोर्ट ने UGC को सस्पेंडेड डिग्री वाले छात्रों के लिए नई परीक्षा के निर्देश लागू न करने पर अवमानना की चेतावनी दी
Shahadat
3 Sept 2026 9:52 AM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने UGC अधिकारियों को अवमानना की चेतावनी जारी की। यह चेतावनी उन छात्रों के लिए नई परीक्षा आयोजित करने के निर्देशों का पालन न करने पर दी गई, जिनके डिप्लोमा/डिग्री/योग्यताएं (जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के विभिन्न डिस्टेंस एजुकेशन सेंटरों से प्राप्त की गईं) कोर्ट के 1 जनवरी, 2024 के आदेश से रद्द कर दी गईं।
डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की डिवीजन बेंच कई स्पेशल अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। इनमें से एक अपीलकर्ता असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए भर्ती प्रक्रिया से गुजर रही है और उसे अपनी डिग्री से जुड़े मुद्दे के कारण काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से अयोग्य घोषित किए जाने का डर है।
कोर्ट ने बताया कि 2024 के आदेश के पैराग्राफ 38.8, 38.3 और 38.4 के तहत मिलने वाली सुरक्षा को देखते हुए इन मामलों से जुड़ी पिछली स्टे याचिका खारिज कर दी गई।
इन पैराग्राफ के अनुसार, UGC को निर्देश दिया गया कि वह उन छात्रों के लिए नई परीक्षा आयोजित करने के लिए तुरंत कदम उठाए जिनकी डिग्रियां सस्पेंड कर दी गईं।
इस पृष्ठभूमि में मौजूदा मामले में कोर्ट ने संबंधित यूनिवर्सिटीज़ को निर्देश दिया कि वे छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पैराग्राफ का पालन करने के मकसद से 15 दिनों के भीतर UGC को याचिकाकर्ताओं का पूरा विवरण दें। साथ ही UGC को 30 दिनों के भीतर ज़रूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया।
आगे कहा गया,
"अगर UGC, जिस पर विवादित फैसले के तहत दायित्व है, पैराग्राफ 38.4 को लागू करने और उसका पालन करने में विफल रहती है - जो 08.01.2024 के विवादित आदेश का आधार था और जिसे बाद में इस कोर्ट ने 30.05.2024 के अपने अंतरिम आदेश में दोहराया - तो यह कोर्ट UGC के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने पर विचार करेगा।"
कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि काउंसलिंग प्रक्रिया में अपीलकर्ता की भागीदारी और मेरिट लिस्ट में उसका शामिल होना मौजूदा कार्यवाही के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा। अगर वह काउंसलिंग प्रक्रिया में योग्य पाई जाती है तो कोर्ट के अगले आदेश तक उसके लिए एक पद खाली रखा जाएगा।
मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर, 2026 को होगी।
Title: Janardan Rai Nagar Rajasthan, Vidyapeeth (Deemed) University v Union of India, and other connected matters


