राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 SI अभ्यर्थियों को 2025 भर्ती में शामिल करने व आयु सीमा में छूट देने पर विचार करने का आदेश दिया
Praveen Mishra
12 Nov 2025 4:04 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह वर्ष 2021 की सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए और वर्ष 2025 की नई भर्ती प्रक्रिया में पुनः आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 4 वर्ष की आयु सीमा में छूट देने पर विचार करे, जबकि विज्ञापन में केवल 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया था।
जस्टिस अशोक कुमार जैन की पीठ ने कहा कि यह मामला युवाओं की वैध अपेक्षा (legitimate expectation) से जुड़ा है और ऐसे उम्मीदवारों को केवल अधिकतम आयु सीमा पार करने के कारण अयोग्य नहीं ठहराया जाना चाहिए, जब देरी प्रशासनिक कारणों और अनियमितताओं के कारण हुई हो।
अदालत ने कहा, “वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई सब-इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया अब तक अधर में है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। चयनित उम्मीदवारों के साथ-साथ परीक्षा में शामिल अन्य अभ्यर्थी भी अनिश्चितता की स्थिति में हैं।”
मामला उन याचिकाकर्ताओं से संबंधित था जिन्होंने 2021 की भर्ती में भाग लिया था और 2025 की नई भर्ती में पुनः आवेदन किया है। इन उम्मीदवारों ने 4 वर्ष की आयु छूट की मांग की थी।
चूंकि 2021 की भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते अदालत ने निरस्त करने का आदेश दिया था, और इस आदेश के खिलाफ दायर चुनौती अभी लंबित है, इसलिए यह पूरी चयन प्रक्रिया संदेह के घेरे में थी।
अदालत ने ध्यान दिया कि 2021 के बाद अगली भर्ती 2025 में निकाली गई यानी चार साल बाद, जबकि नियम 11 के तहत केवल 3 वर्ष की छूट दी गई। इस पर अदालत ने कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 46 के तहत राज्य सरकार के पास परिस्थितियों को देखते हुए आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देने का अधिकार है।
अदालत ने कहा कि यह स्थिति सरकार के लिए “आयु सीमा में अतिरिक्त छूट देने का उपयुक्त मामला” है। साथ ही यह भी कहा कि युवाओं को सार्वजनिक पदों पर न्यायपूर्ण अवसर और प्रतिस्पर्धा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत प्राप्त है।
इसके अलावा, अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि राज्य सरकार की एक उप-समिति ने 1 अक्टूबर 2024 के अपने आदेश में भविष्य की परीक्षाओं में आयु छूट देने की सिफारिश की थी।
अंततः, अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह वर्ष 2021 की भर्ती में शामिल हुए और वर्ष 2025 में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा के कारण अयोग्य घोषित न करने के लिए 4 वर्ष की आयु छूट पर विचार करे, और यह निर्णय 8 सप्ताह के भीतर लिया जाए।

