राजस्थान हाईकोर्ट ने प्राइवेट प्लॉट के सामने रेलवे के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई
Shahadat
11 Aug 2026 10:53 AM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में एक प्राइवेट प्लॉट के सामने रेलवे को और कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से रोक दिया। याचिकाकर्ता का आरोप था कि प्रस्तावित बाउंड्री वॉल से उसकी 200-फीट चौड़ी सड़क तक पहुँच बंद हो सकती है, जो उसके रजिस्टर्ड लीज़ डीड और साइट प्लान में दिखाई गई।
जस्टिस आनंद शर्मा ने अविनाश अग्रवाल की दायर रिट याचिका पर यह आदेश दिया। अग्रवाल का दावा है कि वह उस प्लॉट के मालिक और कब्ज़ेदार हैं।
याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि अग्रवाल के पास कमर्शियल इस्तेमाल के लिए जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जारी 26 अक्टूबर, 2015 की रजिस्टर्ड लीज़ डीड है। लीज़ और साइट प्लान में प्लॉट के पूर्वी हिस्से में 200-फीट चौड़ी सड़क दिखाई गई।
यह भी बताया गया कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना रेलवे ने प्लॉट के सामने बाउंड्री वॉल बनाना शुरू किया, जिससे साइट प्लान में दिखाई गई सड़क तक याचिकाकर्ता की पहुँच बंद हो सकती थी।
रेलवे की ओर से पेश वकील ने याचिका का जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया,
"इस बीच रेस्पोंडेंट-रेलवे को प्लॉट नंबर C-27 के सामने कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से रोका जाता है..."
अब इस मामले पर आगे विचार के लिए 21 अगस्त की तारीख तय की गई।
Title: Avinash Singh v Union of India & Ors.
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