राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश के बावजूद मेडिकल कॉलेज की वार्षिक संबद्धता रोकने के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी को अवमानना नोटिस जारी किया
Shahadat
3 March 2025 3:56 AM

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने समन्वय पीठ के निर्देश का उल्लंघन करते हुए कॉलेज को वार्षिक संबद्धता प्रदान करने में विफल रहने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (RUHS) को अवमानना नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि RUHS बिना किसी उचित कारण के कॉलेज को परेशान करने पर तुला हुआ।
जस्टिस विनीत कुमार माथुर RUHS के खिलाफ सलोनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें दावा किया गया कि समन्वय पीठ के निर्देश के बावजूद, वर्ष 2024-25 के लिए इसकी संबद्धता रोक दी गई।
अदालत ने कहा,
"उपर्युक्त वर्णित तथ्य दर्शाते हैं कि प्रतिवादी RUHS बिना किसी उचित कारण के याचिकाकर्ता-संस्था को परेशान करने पर तुला हुआ है।"
न्यायालय ने समन्वय पीठ के 27 अगस्त, 2024 के निर्णय का भी हवाला दिया, जिसमें RUHS को याचिकाकर्ता को "न केवल वर्तमान सत्र यानी 2024-25 के लिए, बल्कि आगामी सत्रों के लिए भी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने का निर्देश दिया गया, जिससे याचिकाकर्ता पात्र बना रहे"।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बिना किसी कारण के उसका नाम काउंसलिंग के पहले दौर से पहले बाहर कर दिया गया और केवल अंतिम तिथि को शामिल किया गया, जिसके कारण वह अपनी आवंटित सीटों को भरने में सक्षम नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया कि RUHS के एक हिस्से की निष्क्रियता के कारण 5 सीटें खाली रह गईं, जिसके लिए याचिकाकर्ता को नुकसान उठाना पड़ेगा।
तर्कों पर विचार करने और रिकॉर्ड को देखने के बाद न्यायालय ने कहा:
“दिनांक 27.08.2024 के आदेश को पढ़ने से प्रतिवादी RUHS की ओर से निष्क्रियता का पता चलता है और जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है, अधिकारी इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को कमजोर कर रहे हैं। चूंकि प्रतिवादियों ने बिना किसी उचित कारण के आज तक याचिकाकर्ता-संस्था की वार्षिक संबद्धता के लिए आदेश जारी नहीं किए, इसलिए यह उपयुक्त मामला है, जिसमें प्रतिवादी आरयूएचएस के खिलाफ स्वप्रेरणा से अवमानना कार्यवाही शुरू की जानी आवश्यक है।
अदालत ने निर्देश दिया,
"तदनुसार, रजिस्ट्री को वर्तमान रिट याचिका को प्रतिवादी नंबर 2 - राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के खिलाफ अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, सेक्टर - 18, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर के माध्यम से अवमानना याचिका के रूप में रजिस्टर्ड करने का निर्देश दिया जाता है।"
इसमें कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 2 - राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को अपने रजिस्ट्रार, कुंभा मार्ग, सेक्टर - 18, प्रताप नगर, टोंक रोड, जयपुर के माध्यम से कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया जाए कि इस न्यायालय द्वारा 27.08.2024 को पारित आदेश का पालन न करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।
केस टाइटल: सलोनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाम राजस्थान राज्य