100% श्रवण हानि से पीड़ित स्टूडेंट को प्रायोगिक परीक्षा में अतिरिक्त समय और दुभाषिया उपलब्ध कराया जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

Shahadat

10 Jun 2025 4:34 PM IST

  • 100% श्रवण हानि से पीड़ित स्टूडेंट को प्रायोगिक परीक्षा में अतिरिक्त समय और दुभाषिया उपलब्ध कराया जाए: राजस्थान हाईकोर्ट

    100% श्रवण हानि से पीड़ित स्टूडेंट को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को दो दुभाषिए उपलब्ध कराए, एक सैद्धांतिक परीक्षा की तैयारी में उसकी सहायता के लिए और दूसरा प्रायोगिक परीक्षा के समय तैयारी में सहायता के लिए।

    जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा के दौरान याचिकाकर्ता को एक अतिरिक्त घंटा और अतिरिक्त प्रति उपलब्ध कराए।

    न्यायालय स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एक शिकायत यह थी कि याचिकाकर्ता को प्रायोगिक परीक्षा के लिए कोई दुभाषिया उपलब्ध नहीं कराया गया और यहां तक ​​कि सैद्धांतिक परीक्षा के लिए जो दुभाषिया उपलब्ध कराए गए, वे भी चले गए। इसलिए याचिकाकर्ता को बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी की परीक्षा की तैयारी करने में कठिनाई हो रही थी।

    न्यायालय ने याचिकाकर्ता की परीक्षा की तैयारी में सहायता के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के बारे में राज्य सरकार से जवाब मांगा। राज्य सरकार द्वारा दायर जवाब पर विचार करने के बाद उपरोक्त अंतरिम निर्देश पारित किए गए।

    इसके अलावा यह भी कहा गया कि परीक्षा देने के लिए याचिकाकर्ता को श्रवण बाधिता के अंतर्गत आने वाले छात्रों के लिए तैयार किया गया पेपर उपलब्ध कराया जाएगा।

    मामले को 8 जुलाई, 2025 के लिए सूचीबद्ध करते हुए न्यायालय ने कहा कि याचिका में बाकी प्रार्थनाओं पर निपटान के समय विचार किया जाएगा।

    Title: Manisha Mina v State of Rajasthan & Others

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