राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल के खराब 12वीं बोर्ड परिणाम के लिए रसायन विज्ञान शिक्षक के खिलाफ निंदा खारिज की

Shahadat

2 April 2025 11:09 AM

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल के खराब 12वीं बोर्ड परिणाम के लिए रसायन विज्ञान शिक्षक के खिलाफ निंदा खारिज की

    राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षक पर लगाया गया निंदा दंड खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि संबंधित स्कूल का रसायन विज्ञान में 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानक से नीचे रहा।

    जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा,

    "ऐसा कोई आरोप नहीं था कि संबंधित स्कूल का परिणाम याचिकाकर्ता की ओर से किसी गलती या चूक के कारण गिरा" जिस स्थिति में उसे राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 ("नियम") के नियम 17 के तहत दंडित नहीं किया जा सकता।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "परिणाम शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों से नीचे रहा, इसके कई कारण हो सकते हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचे बिना कि परिणाम याचिकाकर्ता की ओर से किसी गलती या चूक के कारण गिरा, याचिकाकर्ता को 1958 के नियम 17 के तहत दंडित नहीं किया जा सकता।"

    याचिकाकर्ता शिक्षक का कहना था कि उसकी ओर से कोई कार्रवाई या निष्क्रियता नहीं की गई, जिसके कारण परिणाम में गिरावट आई। खराब परिणाम के कई कारण थे, जिसके मद्देनजर उस पर जुर्माना लगाने का आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है। इसके विपरीत, राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता की ढिलाई और लापरवाही के कारण परिणाम निर्धारित मानक से नीचे रहा।

    दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने धर्मवीर बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के मामले में समन्वय पीठ के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें समान तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित निर्णय दिया गया,

    "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि किसी सेवा में कदाचार माना जाने के लिए कर्मचारी की ओर से कुछ कार्य किया जाना या न किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, आरोप विशिष्ट होना चाहिए और किसी भी अस्पष्टता से रहित होना चाहिए। कदाचार का आरोप कर्मचारी के विशिष्ट कार्यों, कर्मों या चूक पर आधारित होना चाहिए। इसके अभाव में आरोप अस्पष्ट होगा। याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाया गया आरोप बिल्कुल भी विशिष्ट नहीं है, इसलिए यह अस्पष्ट है।"

    इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने आदेश रद्द करते हुए दंड रद्द कर दिया।

    केस टाइटल: राजेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।

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