सह-आरोपी द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों के कारण आरोपी सलाखों के पीछे है, कोई सबूत नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS Act के तहत आरोपी को रिहा किया
Amir Ahmad
23 Aug 2024 3:16 PM IST
राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आरोप पत्र में केवल यह उल्लेख करना कि किसी व्यक्ति के खिलाफ NDPS Act की धारा 29 के तहत अपराध किया गया, उस व्यक्ति को तब तक सलाखों के पीछे रखने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि आरोप पत्र में उस व्यक्ति की संलिप्तता या भागीदारी को दर्शाने वाली कोई सामग्री संलग्न न की जाए।
NDPS Act की धारा 29 NDPS Act के तहत अपराध करने के लिए उकसाने या साजिश रचने के लिए दंड का प्रावधान करती है।
जस्टिस फरजंद अली की पीठ NDPS Act के तहत आरोपित आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर सह-आरोपी द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के आधार पर आरोप लगाया गया था।
अदालत ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है, जिसे उसके खिलाफ मुकदमे का आधार बनाया जा सके या जो पुलिस अधिकारी के इस कथन का समर्थन या सत्यापन कर सके कि आवेदक ने मुख्य आरोपी को उकसाया या उसके साथ साजिश रची।
उन्होंने कहा,
“उसे सह-आरोपी के बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया और याचिकाकर्ता और सह-आरोपी के बीच कॉल के आदान-प्रदान के बारे में एक भी सबूत नहीं है। न तो वर्तमान याचिकाकर्ता मौके पर मौजूद था और न ही उसके कब्जे से कोई बरामदगी हुई है। याचिकाकर्ता अवैध तस्करी के परिवहन में शामिल होने के निराधार आरोपों पर सलाखों के पीछे पड़ा है।”
अदालत ने उकसाने के साथ-साथ आपराधिक साजिश के प्रावधानों पर विचार किया और माना कि आरोपी की ओर से उकसाने का कार्य होना चाहिए या उसने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर अवैध कार्य किया होगा। हालांकि आवेदक और मुख्य आरोपी के बीच किसी भी तरह की मुलाकात या फोन कॉल के आदान-प्रदान का कोई सबूत नहीं था, जिससे यह पता चले कि वे किसी भी तरह से एक-दूसरे से जुड़े हुए थे या यह कहा जा सके कि आवेदक ने मुख्य आरोपी के साथ किसी भी तरह से सहायता की, सुविधा दी या सहयोग किया।
आगे कहा गया,
“कोई मुलाकात, कोई CDR, कोई टेक्स्ट, कोई संदेश, कोई रिकॉर्डिंग, कोई कागज का टुकड़ा, कोई पत्र, दोनों की एक ही जगह पर मौजूदगी के बारे में कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं है।”
कोर्ट ने माना कि एक भी सबूत के अभाव में आवेदक को केवल पुलिस अधिकारी के इस दावे के आधार पर सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता कि वह दोषी है, जबकि अजीब बात यह है कि मुख्य आरोपी ने पुलिस के सामने अपने बयान के अलावा कहीं भी उसका नाम नहीं लिया था।
अंत में कोर्ट ने इस सिद्धांत को दोहराया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दी गई जानकारी के केवल वे घटक ही कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं, जो अपराध के कमीशन से संबंधित कुछ नई खोज की ओर ले जाते हैं।
जमानत आवेदन को स्वीकार कर लिया गया।
केस टाइटल- मुकेश बनाम राजस्थान राज्य