लंबी जिरह के बावजूद नाबालिग पीड़िता की गवाही में कोई बदलाव नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के प्रयास के 33 साल पुराने मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

LiveLaw News Network

24 Oct 2024 2:11 PM IST

  • लंबी जिरह के बावजूद नाबालिग पीड़िता की गवाही में कोई बदलाव नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के प्रयास के 33 साल पुराने मामले में दोषसिद्धि बरकरार रखी

    राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के प्रयास के लिए एक व्यक्ति को दोषी ठहराने वाले 33 साल पुराने ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, साथ ही यह भी कहा कि घटना के बारे में लड़की के बयान में बदलाव नहीं है, भले ही बचाव पक्ष ने उससे लंबी जिरह की है।

    ऐसा करते हुए हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि लड़की के बयान को एफएसएल रिपोर्ट के आलोक में देखा जाना चाहिए और केवल इसलिए कि उसने वास्तविक हमले के बारे में कुछ नहीं कहा था, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि घटना नहीं हुई थी।

    अपीलकर्ता के वकील का यह मामला था कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला नाबालिग लड़की की अकेली गवाही पर आधारित था, जो "भरोसेमंद गवाह" नहीं थी क्योंकि उसके बयानों में बहुत सारे विरोधाभास थे।

    नाबालिग लड़की के बयानों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा, "इस गवाह से अपीलकर्ता द्वारा जिरह की गई और पुलिस के समक्ष दर्ज किए गए उसके पहले के बयानों से थोड़ा सुधार और विरोधाभास पाया गया। उसके बयान में थोड़ा विरोधाभास और सुधार स्पष्ट था क्योंकि जब घटना 07.02.1985 को हुई थी, तब यह बाल गवाह 5 वर्ष की थी और जब 07.06.1990 को उसके बयान दर्ज किए गए, तब उसकी उम्र 11 वर्ष थी। हालांकि, घटना की तारीख से 5 वर्ष और 4 महीने बाद बयान दर्ज किए गए, लेकिन इस गवाह के साक्ष्य में कोई बदलाव नहीं आया है।"

    अदालत ने आगे पुष्टि की कि यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि बाल गवाह के बयान का आकलन करते समय, अदालत को अदालत के माहौल में बच्चे की भेद्यता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए, यह देखा गया कि बच्चे के बयान को वैज्ञानिक साक्ष्य यानी एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर देखा जाना चाहिए।

    अदालत ने रेखांकित किया, "इस प्रकार, केवल इसलिए कि पीड़िता ने वास्तविक हमले के बारे में कुछ नहीं कहा है, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि यह नहीं हुआ है। उसकी कोमल उम्र और कमजोरियों को देखते हुए, उसके बयान को एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर देखा जाना चाहिए।"

    हाईकोर्ट एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जो ट्रायल कोर्ट के 1991 के आदेश के खिलाफ था, जिसमें उसे 1985 में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास करने का दोषी ठहराया गया था, जब वह 5 साल की थी। आरोप लगाया गया कि आरोपी ने लड़की को अपने कमरे में बुलाया, उसे जबरन बिस्तर पर लिटाया, उसके कपड़े उतारे और उसके गुप्तांगों को अपने गुप्तांगों से दबाया और फिर उसे छोड़ दिया। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, लड़की और अपीलकर्ता दोनों के अंडरगारमेंट्स पर वीर्य पाया गया।

    हाईकोर्ट ने यह भी देखा कि बचाव पक्ष यह साबित करने में सक्षम नहीं था कि 5 वर्षीय बच्चे द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ ऐसे आरोप क्यों लगाए गए, साथ ही यह भी कहा कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि वर्तमान मामले में उसके खिलाफ झूठा मामला क्यों दर्ज किया गया।

    इसके अलावा, न्यायालय ने अपराध करने के प्रयास और मात्र तैयारी के बीच अंतर का आकलन किया। मदन लाल बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (1998) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया, जिसमें यह माना गया था कि बलात्कार करने के लिए “तैयारी” और “प्रयास” के बीच अंतर करने के लिए अभियुक्त के कृत्य की डिग्री उल्लेखनीय रूप से निर्णायक थी।

    सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि, “यदि कोई अभियुक्त किसी लड़की को नंगा कर देता है और फिर उसे ज़मीन पर लिटाकर अपने कपड़े उतार देता है और फिर अपने लिंग को लड़की के गुप्तांगों पर जबरन रगड़ता है, लेकिन योनि में प्रवेश करने में विफल रहता है और इस तरह रगड़ने पर खुद स्खलित हो जाता है, तो हमारे लिए यह मानना ​​मुश्किल है कि यह धारा 354 आईपीसी के तहत केवल हमला करने का मामला था और धारा 376 के साथ धारा 511 आईपीसी के तहत बलात्कार करने का प्रयास नहीं था।”

    इस पृष्ठभूमि में, हाईकोर्ट ने माना कि उपलब्ध साक्ष्यों के प्रकाश में, यह स्पष्ट था कि अपीलकर्ता ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने की "अपनी बुरी इच्छा को पूरा करने" के लिए वह सब कुछ किया था जो आवश्यक था। इसे बलात्कार के प्रयास का स्पष्ट मामला पाते हुए, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और पाया कि यह उचित और अच्छी तरह से तैयार किया गया था।

    तदनुसार, अपील को खारिज कर दिया गया और अपीलकर्ता को दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने और अपनी शेष सजा काटने का आदेश दिया गया।

    साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (राजस्थान) 315

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