केवल "संदेह के लाभ" के आधार पर बरी किए जाने का इस्तेमाल कर्मचारी को वैध वित्तीय अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता: राजस्थान हाईकोर्ट
Avanish Pathak
3 Feb 2025 10:19 AM

राजस्थान हाईकोर्ट ने 2002 से 2009 के बीच एक आपराधिक मामले के कारण निलंबित रहे और बाद में बरी कर दिया गया था और सेवा में बहाल कर दिया गया था, एक जूनियर इंजीनियर, जिसकी इस आधार पर बकाया राशि रोक ली गई उसे केवल संदेह के लाभ के आधार पर बरी किया गया था, को राहत प्रदान की है।
जस्टिस अरुण मोंगा की पीठ ने राज्य द्वारा अपनाए गए इस रुख को खराब कहा और कहा कि आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने पर ही अदालत ने उसे बरी किया। और एक बार बरी होने के बाद, उसे बकाया राशि देने से इनकार करने के लिए "संदेह के लाभ" का सहारा लेना न केवल अनुचित, अन्यायपूर्ण और मनमाना था, बल्कि निलंबन से पहले की स्थिति में उसे बहाल करने के सिद्धांत के भी खिलाफ था।
अदालत ने आगे फैसले में कहा कि कि समानता के आधार पर भी, चूंकि याचिकाकर्ता को पेशेवर कठिनाई, अपमान और निलंबन की बदनामी झेलनी पड़ी, इसलिए उसे वैध वित्तीय अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और अन्यायपूर्ण निलंबन की अवधि के लिए पूरी तरह से मुआवजा दिया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता जूनियर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था और उसे राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के तहत एक आपराधिक मामले के कारण 2002 से 2009 तक निलंबित कर दिया गया था। आखिरकार, उसे 2009 में बरी कर दिया गया और इसके खिलाफ राज्य की अपील भी 2011 में खारिज कर दी गई। याचिकाकर्ता को 2009 में सेवा में बहाल कर दिया गया। हालांकि, निलंबित अवधि के लिए उसका वेतन रोक दिया गया था, जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी।
दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने माना कि,
"एक बार जब सक्षम न्यायालय ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर गहनता से विचार किया और पाया कि रिकॉर्ड पर कोई भी ऐसा पर्याप्त साक्ष्य नहीं था जो अभियुक्त पर किसी भी आपराधिक दोष को साबित करने के लिए पर्याप्त रूप से दोषी हो, तो केवल इसलिए कि अभियुक्त को संदेह के लाभ के आधार पर बरी कर दिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि अन्यथा कोई सबूत उपलब्ध था।"
यह कहा गया कि दोषमुक्ति का मतलब दोषसिद्धि स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूतों का अभाव है और एक बार दोषमुक्ति हो जाने के बाद, याचिकाकर्ता को इसका लाभ दिया जाना चाहिए था क्योंकि इस तरह के निलंबन का कारण अब वैध नहीं था। “केवल संदेह के लाभ” के आधार पर बरी किए जाने का इस्तेमाल किसी कर्मचारी को वैध वित्तीय अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं किया जा सकता… समानता की मांग है कि उसे उस अवधि के लिए पूरी तरह से मुआवजा दिया जाए, जब उसे अनुचित तरीके से निलंबित किया गया था।”
तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई, और राज्य को सेवा नियमों के अनुसार ब्याज सहित याचिकाकर्ता के निलंबन अवधि के लिए बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।
केस टाइटलः नाथू लाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य।
साइटेशन: 2025 लाइव लॉ (राजस्थान) 46